स्वतंत्रता दिवस पर शहर की शाही जामा मस्जिद में ध्वजारोहण को हराम बताने वाले शहर मुफ्ती और उनके बेटे के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की गयी है। एसएसपी ने इस मामले में जांच करायी और आरोप सही पाये जाने पर बुधवार सुबह थाना मण्टोला में मुकद्मा दर्ज करा दिया गया है। यह मुकद्मा इस्लामियां लोकल एजेंसी से मिली तहरीर के आधार पर दर्ज हुआ है। मुस्लिम तथा हिंदू संगठन, दोनों ही इसके खिलाफ आवाज उठा रहे थे। स्वतंत्रता दिवस पर शाही जामा मस्जिद में ध्वजारोहण को हराम बताने पर शहर मुफ्ती खुबैब रूमी के खिलाफ मंटोला थाने में बुधवार सुबह मुकद्मा दर्ज किया गया है। इस्लामियां लोकल एजेंसी के अध्यक्ष असलम कुरैशी ने शहर मुफ्ती से अपनी जान को खतरा बताया था। इस पर असलम कुरैशी को मंटोला थाने से एक गनर भी दिया गया है।एसएसपी मुनिराज ने बताया कि सीओ छत्ता को मामले की जांच के निर्देश दिये गये थे। वॉयरल हुए वीडियो और ऑडियो की जांच में आरोप सही पाये गये हैं। राष्ट्रीय ध्वज अपमान निवारण अधिनियम 1971 की धारा तीन,भादंसं की धारा 153 बी, 505, 505-(1)(बी) और 503 के तहत मुकद्मा दर्ज किया है। इसमें शहर मुफ्ती खुबैब रूमी के बेटे हम्मदुल कुद्दूस भी नामजद किये गये हैं।
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