कृषि भूमि को गैर-कृषि जमीन में परिवर्तित करने का आदेश रद्द
By भाषा | Published: December 8, 2021 12:32 PM2021-12-08T12:32:59+5:302021-12-08T12:32:59+5:30
मुंबई, आठ दिसंबर रत्नागिरि जिले के अधिकारियों ने कृषि भूमि के एक टुकड़े को गैर-कृषि भूमि में परिवर्तित करने का अपना पिछला आदेश रद्द कर दिया है, जिस पर महाराष्ट्र के मंत्री एवं शिवसेना नेता अनिल परब ने कथित तौर पर एक रिजॉर्ट बनाया है।
रत्नागिरि के अतिरिक्त जिला कलेक्टर संजय शिंदे के छह दिसंबर को जारी आदेश में कहा गया है कि 2017 की अधिसूचना (कृषि भूमि को गैर-कृषि भूमि में बदलने) रद्द कर दी गई है। आदेश में अनिल परब के नाम का जिक्र नहीं किया गया, जो महाराष्ट्र के परिवहन मंत्री हैं।
भाजपा के नेता किरीट सोमैया ने बुधवार को रत्नागिरि के अतिरिक्त जिला कलेक्टर के छह दिसंबर के आदेश की प्रति ट्विटर पर साझा की।
सोमैया ने पहले परब पर अपने राजनीतिक प्रभाव का इस्तेमाल करके तटीय रत्नागिरि जिले के दापोली तहसील के मुरुद गांव में कृषि भूमि को गैर-कृषि भूमि में परिवर्तित करने और उस पर एक रिर्जार्ट बनाने का आरोप लगाया था।
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