कलकत्ता उच्च न्यायालय ने शुभेंदु अधिकारी के खिलाफ जांच पर रोक लगाने से किया इनकार
By भाषा | Updated: June 25, 2021 21:01 IST2021-06-25T21:01:47+5:302021-06-25T21:01:47+5:30

कलकत्ता उच्च न्यायालय ने शुभेंदु अधिकारी के खिलाफ जांच पर रोक लगाने से किया इनकार
कोलकाता, 25 जून कलकत्ता उच्च न्यायालय ने शुक्रवार को पश्चिम बंगाल विधानसभा में विपक्ष एवं भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के नेता शुभेंदु अधिकारी की याचिका पर सुनवाई को 29 जून तक के लिए स्थगित कर दिया। अधिकारी ने इस याचिका में तूफान राहत सामग्री में कथित गडबड़ी को लेकर अपने भाई और खुद के खिलाफ दर्ज प्राथमिकी को रद्द करने की मांग की है।
न्यायमूर्ति कौशिक चंदा की अध्यक्षता वाली पीठ के समक्ष शुक्रवार को इस मामले की सुनवाई हुई। सरकारी वकील शाश्वत गोपाल मुखर्जी के अनुरोध पर न्यायालय ने मामले की अगली सुनवाई के लिए 29 जून की तारीख तय की है। इससे पहले उच्च न्यायालय ने 14 जून को भाजपा नेता अधिकारी और उनके भाई सौमेंदु के खिलाफ चल रही जांच पर अंतरिम रोक लगाने से इनकार कर दिया था। हालांकि, अदालत ने याचिकाकर्ताओं को सुनवाई की अगली तारीख पर जांच पर अंतरिम रोक के लिए नयी याचिका दायर करने की छूट दी थी।
पूर्वी मेदिनीपुर जिले के कोंटाई इलाके में तूफान राहत सामग्री के कथित दुरुपयोग एवं गड़बड़ी के मामले में अधिकारी भाईयों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कर जांच शुरू की गयी है। दोनों भाईयों ने उच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाते हुए अपने खिलाफ चल रही जांच को बंद कराने की मांग की है। शुभेंदु और उनके भाई की ओर से न्यायालय में पेश हुए वकील ने कहा कि दोनों भाईयों को फर्जी मामले में फंसाया जा रहा है, क्योंकि वह सत्तारूढ़ तृणमूल कांग्रेस के प्रतिद्वंद्वी राजनीतिक दल में शामिल हो गए और विधानसभा में विपक्ष के नेता बन गए हैं।
गौरतलब है कि शुभेंदु अधिकारी एक समय पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी की सरकार में मंत्री थे, लेकिन विधानसभा चुनाव से कुछ महीने पहले वह तृणमूल कांग्रेस को छोड़कर भाजपा में शामिल हो गए थे।
Disclaimer: लोकमत हिन्दी ने इस ख़बर को संपादित नहीं किया है। यह ख़बर पीटीआई-भाषा की फीड से प्रकाशित की गयी है।