उप्र में पंचायत चुनाव में नये सिरे से आरक्षण निर्धारित करने के लिए मंत्रिपरिषद की मुहर

By भाषा | Updated: March 17, 2021 01:12 IST2021-03-17T01:12:34+5:302021-03-17T01:12:34+5:30

Cabinet seal to determine fresh reservation in panchayat elections in UP | उप्र में पंचायत चुनाव में नये सिरे से आरक्षण निर्धारित करने के लिए मंत्रिपरिषद की मुहर

उप्र में पंचायत चुनाव में नये सिरे से आरक्षण निर्धारित करने के लिए मंत्रिपरिषद की मुहर

लखनऊ, 16 मार्च उत्तर प्रदेश में होने वाले त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव में अब आरक्षण की प्रक्रिया नये सिरे से तय होगी। मंगलवार को मंत्रिपरिषद ने उत्तर प्रदेश पंचायत राज (स्थानों और पदों का आरक्षण और आवंटन) (बारहवाँ संशोधन) नियमावली, 2021 के संशोधन प्रस्ताव पर मुहर लगा दी।

मंगलवार को आधी रात के बाद जारी सरकारी बयान के अनुसार मंत्रिपरिषद ने उत्तर प्रदेश पंचायत राज (स्थानों और पदों का आरक्षण और आवंटन) नियमावली, 1994 में संशोधन करते हुए उत्तर प्रदेश में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव में आरक्षण को अंतिम रूप देने के लिए 2015 को आधार वर्ष के रूप में रखने का फैसला किया है। मंत्रिपरिषद से अनुमोदित नियमावली आगामी सामान्‍य पंचायत चुनाव में लागू की जाएगी।

उल्लेखनीय है कि इलाहाबाद उच्‍च न्‍यायालय की लखनऊ पीठ ने सोमवार को राज्य सरकार को उत्तर प्रदेश में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव में आरक्षण को अंतिम रूप देने के लिए 2015 को आधार वर्ष के रूप में रखने का आदेश दिया। अदालत ने इसके साथ ही पंचायत चुनाव पूरा कराने के लिए सरकार और आयोग को 25 मई तक का समय दिया है।

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Web Title: Cabinet seal to determine fresh reservation in panchayat elections in UP

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