लाइव न्यूज़ :

घर की छत से सीटी बजाना किसी महिला के प्रति यौन मंशा को साबित नहीं करता: बॉम्बे हाई कोर्ट

By विनीत कुमार | Updated: January 25, 2023 18:14 IST

बॉम्बे हाई कोर्ट ने एक मामले की सुनवाई करते हुए तीन आरोपियों को अग्रिम जमानत देते हुए कहा कि केवल अपने घर से सीटी बजाना या किसी तरह की आवाज निकालना किसी महिला के प्रति यौन मंशा या उत्पीड़न को साबित नहीं करता है।

Open in App
ठळक मुद्देबॉम्बे हाई कोर्ट की औरंगाबाद पीठ ने महिला से छेड़छाड़ करने के तीन आरोपियों को दी अग्रिम जमानत।किसी व्यक्ति द्वारा अपने घर में कोई आवाज करने पर सीधे ये अनुमान नहीं लगा सकते कि ये यौन इरादे से किया गया हो: कोर्ट

मुंबई: बॉम्बे हाई कोर्ट की औरंगाबाद पीठ ने छत से सीटी बजाकर एक महिला की इज्जत से खिलवाड़ करने के आरोप का सामना कर रहे तीन आरोपियों को अग्रिम जमानत दे दी है। अदालत ने कहा, 'केवल इसलिए कि किसी व्यक्ति द्वारा अपने घर में कोई आवाज की गई, हम सीधे तौर पर यह अनुमान नहीं लगा सकते हैं कि यह महिला के प्रति यौन इरादे से किया गया।'

जस्टिस विभा कंकनवाड़ी और अभय वाघवासे की पीठ ने अहमदनगर के रहने वाले लक्ष्मण, योगेश और सविता पांडव द्वारा दायर अपील पर सुनवाई करते हुए ये फैसला दिया। इन तीनों पर अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम के तहत मामले दर्ज किए गए थे। साथ ही नेवासा सत्र न्यायाधीश द्वारा इनकी अग्रिम जमानत को अस्वीकार कर दिया गया था। इसके बाद इन आरोपियों ने हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था।

तीनों पर मारपीट, पीछा करने, शांति भंग करने के लिए उकसाने और आपराधिक धमकी के माध्यम से एक महिला की गरिमा को ठेस पहुंचाने जैसे आरोप हैं।

महिला ने एफआईआर में क्या लगाए हैं आरोप?

एफआईआर में कहा गया है कि आरोपी और शिकायतकर्ता पड़ोसी हैं। महिला का आरोप था कि योगेश उसे इस तरह से घूरता था जिससे उसकी गरिमा भंग होती थी। वह योगेश के व्यवहार को नजरअंदाज करती रही, लेकिन 28 नवंबर, 2021 को महिला ने उसे अपने घर के बाहर मोबाइल फोन से उसका वीडियो बनाते हुए पाया। महिला के अनुसार उसके पति ने भी अपने घर के गेट के पास से इसे देखा था।

आरोपों के अनुसार महिला के पति ने योगेश के खिलाफ अपने मकान मालिक से शिकायत भी की थी, लेकिन उसने कोई ध्यान नहीं दिया। महिला ने यह भी कहा कि आरोपी ने उसके खिलाफ जातिवादी गाली भी दी थी और योगेश पड़ोस के लोगों को उसकी वीडियो क्लिप दिखाकर उसे और उसके परिवार को बदनाम कर रहा था। 

महिला ने कहा कि उसने यह सबकुछ होने के बावजूद योगेश को नजरअंदाज करने की कोशिश की, लेकिन 21 से 23 मार्च, 2022 के बीच योगेश ने छत से सीटी बजाना शुरू कर दिया। महिला के अनुसार योगेश ने अपने मुंह और यहां तक कि बर्तनों से हर तरह की आवाज निकाली। वह लगातार अपनी गाड़ी का रिवर्स हॉर्न भी बजा रहा था।

महिला ने कहा कि योगेश के घर का सीसीटीवी कैमरा भी इस तरह से लगाया गया था कि उसकी घर में पूरी गतिविधि कैमरे में कैद हो जाए। महिला ने दावा किया कि 24 मार्च को योगेश और उसके परिवार ने उस पर पथराव किया था, जिसके परिणामस्वरूप उसके सिर में चोट लगी थी। महिला के अनुसार उसका चौकीदार इस घटना का चश्मदीद था। महिला ने कहा कि जब वह घटना को लेकर आरोपी से बात करने गई तो आरोपी ने उसे जातिसूचक गालियां दी और शिकायत करने पर गंभीर परिणाम भुगतने की धमकी दी।

आरोपी योगेश पांडव के वकील ने किए क्या दावे?

दूसरी ओर, पांडव परिवार की ओर से पेश वकील एनबी नरवड़े ने कहा कि घटना के तीन महीने बाद प्राथमिकी दर्ज कराई गई है। उन्होंने कहा कि योगेश के परिवार के खिलाफ प्राथमिकी तब दर्ज की गई जब उन्होंने पहली बार महिला और उसके पति के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की।

उन्होंने आरोप लगाया कि महिला द्वारा दर्ज की गई प्राथमिकी सरासर 'जाति का दुरुपयोग' और 'बदला लेने के इरादे के अलावा कुछ नहीं' है। उन्होंने कहा कि महिला और उसका पति उस घर को खरीदना चाहते थे, जहां योगेश का परिवार किराए पर रह रहा है, लेकिन मकान मालिक इसके लिए राजी नहीं था।

पूरे मामले में हालांकि, पीठ ने पांडव परिवार के खिलाफ आरोपों और कथित घटना पर गौर करते हुए पिछले साल 21 से 23 मार्च के बीच की घटनाओं के संबंध में कहा, 'यह पांडवों के घर से किए गए प्रतीत होते हैं। इससे प्रथम दृष्टया अनुमान नहीं लगाया जा सकता कि यह किसी विशेष वजह से किया गया। केवल इसलिए कि किसी व्यक्ति द्वारा उसके घर में कुछ ध्वनि उत्पन्न की जाती है, हम सीधे तौर पर यह अनुमान नहीं लगा सकते हैं कि यह महिला के प्रति यौन उत्पीड़न के इरादे से किया गया हो।'

टॅग्स :बॉम्बे हाई कोर्ट
Open in App

संबंधित खबरें

भारतMaharashtra Civic Poll 2025 UPDATE: पूरे राज्य में मतगणना स्थगित, 21 दिसंबर को नए नतीजे की तारीख तय, सीएम फडणवीस ‘त्रुटिपूर्ण’ प्रक्रिया पर जताई नाराजगी

भारततो मैं सुसाइड कर लूंगी?, आखिर पत्नी क्यों दे रही बार-बार धमकी, बंबई उच्च न्यायालय ने कहा-क्रूरता के समान, अलग-अलग रह रहे हैं और न ही मेल-मिलाप संभव हुआ...

भारतआज के युग-परवरिश में कुछ गड़बड़, बेटा अपने बुजुर्ग माता-पिता को श्रवण कुमार की तरह तीर्थयात्रा पर ले जाने के बजाय अदालत में घसीट रहा?, बंबई उच्च न्यायालय ने पुत्र को नहीं दी राहत?

भारतजून 2025 से अब तक 6 माह की आयु तक के 65 शिशुओं की कुपोषण से मौत?, मुंबई उच्च न्यायालय ने कहा- आदिवासी बहुल मेलघाट में स्थिति क्यों भयावह, सरकार कहां हैं?

क्राइम अलर्ट17 वर्षीय लड़की के साथ सहमति से संबंध, बच्चा भी हुआ?, 18 साल होने पर की शादी?, उच्च न्यायालय ने कहा-तब भी पॉक्सो अधिनियम केस चलेगा!

भारत अधिक खबरें

भारत‘सिटीजन सर्विस पोर्टल’ की शुरुआत, आम जनता को घर बैठे डिजिटल सुविधाएं, समय, ऊर्जा और धन की बचत

भारतआखिर गरीब पर ही कार्रवाई क्यों?, सरकारी जमीन पर अमीर लोग का कब्जा, बुलडोजर एक्शन को लेकर जीतन राम मांझी नाखुश और सम्राट चौधरी से खफा

भारतलालू प्रसाद यादव के बड़े लाल तेज प्रताप यादव पर ₹356000 बकाया?, निजी आवास का बिजली कनेक्शन पिछले 3 साल से बकाया राशि के बावजूद चालू

भारत2026 विधानसभा चुनाव से पहले बंगाल में हलचल, मुर्शिदाबाद में बाबरी मस्जिद की आधारशिला, हुमायूं कबीर ने धर्मगुरुओं के साथ मिलकर फीता काटा, वीडियो

भारतमहाराष्ट्र महागठबंधन सरकारः चुनाव से चुनाव तक ही बीता पहला साल