BMC ने दूसरी बार नवनीत राणा और रवि राणा को भेजा नोटिस, अवैध निर्माण के संबंध में की गई कार्रवाई
By मनाली रस्तोगी | Published: May 21, 2022 01:39 PM2022-05-21T13:39:44+5:302022-05-21T13:50:16+5:30
बीएमसी नोटिस मुंबई नगर निगम अधिनियम 1888 की धारा 488 के तहत जारी किया गया था जिसके अनुसार अधिकारी किसी भी इमारत का दौरा कर सकते हैं और पता लगा सकते हैं कि क्या कोई अवैध परिवर्तन किया गया है।
मुंबई: बृहन्मुंबई नगर निगम (बीएमसी) ने शनिवार को अमरावती सांसद नवनीत राणा और उनके विधायक पति रवि राणा को मुंबई के खार इलाके में स्थित उनके घर पर अवैध निर्माण के संबंध में एक और नोटिस जारी किया है। यह दूसरा नोटिस है जो बीएमसी द्वारा राणा दंपत्ति को भेजा गया है। इस महीने की शुरुआत में नगर निगम के अधिकारियों की एक टीम उनके खार आवास पर अवैध निर्माण को लेकर उनके घर पहुंची थी।
बीएमसी नोटिस मुंबई नगर निगम अधिनियम 1888 की धारा 488 के तहत जारी किया गया था जिसके अनुसार अधिकारी किसी भी इमारत का दौरा कर सकते हैं और पता लगा सकते हैं कि क्या कोई अवैध परिवर्तन किया गया है। बताते चलें कि हनुमान चालीसा के पाठ को लेकर विवाद के बाद गिरफ्तार किया गया दंपति फिलहाल जमानत पर है।
दोनों को 23 अप्रैल को मुंबई पुलिस ने महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे के बांद्रा इलाके में स्थित निजी आवास 'मातोश्री' के बाहर हनुमान चालीसा पढ़ने की सार्वजनिक घोषणा के बाद गिरफ्तार किया था। उन पर देशद्रोह और दुश्मनी को बढ़ावा देने के आरोप सहित आईपीसी के विभिन्न प्रावधानों के तहत मामला दर्ज किया गया था।