सदन की सदस्यता से अयोग्य घोषित किए गए भाजपा विधायक इंद्र प्रताप

By भाषा | Updated: December 9, 2021 18:49 IST2021-12-09T18:49:25+5:302021-12-09T18:49:25+5:30

BJP MLA Indra Pratap disqualified from the membership of the House | सदन की सदस्यता से अयोग्य घोषित किए गए भाजपा विधायक इंद्र प्रताप

सदन की सदस्यता से अयोग्य घोषित किए गए भाजपा विधायक इंद्र प्रताप

लखनऊ, नौ दिसंबर अयोध्या जिले की गोसाईगंज सीट से भाजपा विधायक इंद्र प्रताप उर्फ खब्बू तिवारी को धोखाधड़ी के एक मामले में कारावास और जुर्माने की सजा सुनाए जाने के बाद सदन की सदस्यता से अयोग्य घोषित कर दिया गया है।

उत्तर प्रदेश विधानसभा के प्रमुख सचिव प्रदीप कुमार दुबे ने सात दिसंबर को जारी अधिसूचना में बताया कि गोसाईगंज सीट से भाजपा विधायक इंद्र प्रताप को भारतीय दंड विधान की धारा 420 (बेईमानी), 468 (कूटरचित दस्तावेज़ों को छल करने के लिए इस्तेमाल करना), और 471 (कपट) के तहत दर्ज मुकदमे में 18 अक्टूबर को फैजाबाद की अपर सत्र अदालत ने क्रमशः तीन वर्ष के कारावास और छह हजार रुपये जुर्माने, पांच साल की सजा और आठ हजार रुपये अर्थदंड तथा दो वर्ष के कारावास और पांच हजार रुपये के जुर्माने की सजा सुनाई है।

उन्होंने बताया कि सजा सुनाए जाने की वजह से उच्चतम न्यायालय के 10 जुलाई 2013 के निर्णय के अनुसार, विधायक इंद्र प्रताप उर्फ खब्बू तिवारी 18 अक्टूबर 2021 से विधानसभा सदन की सदस्यता से अयोग्य माने जाएंगे। इस तरह अब उनकी विधानसभा सीट उसी तारीख से रिक्त हो गई है।

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Web Title: BJP MLA Indra Pratap disqualified from the membership of the House

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