मध्यप्रदेशः भाजपा विधायक ने कांग्रेस सरकार को कहा, ‘‘दारू बेचने वाली सरकार’’
By गुणातीत ओझा | Published: February 23, 2020 04:57 PM2020-02-23T16:57:48+5:302020-02-23T16:57:48+5:30
भाजपा विधायक ने कहा कि 'कमलनाथ जी, मध्य प्रदेश को मदिरा प्रदेश बनाने की दिशा में आपकी सरकार का यह कदम प्रदेश के आने वाले भविष्य को नशे की तरफ धकेल देगा।
मध्यप्रदेश में विदेशी शराब की ऑनलाइन बिक्री को मंजूरी देने के निर्णय की आलोचना करते हुए भाजपा विधायक रामेश्वर शर्मा ने रविवार को प्रदेश की कमलनाथ की अगुवाई वाली कांग्रेस सरकार को ‘‘दारू बेचने वाली सरकार’’ करार दिया। शर्मा ने यहां संवाददाताओं से कहा, "हम तो सोच रहे थे कि कमलनाथ सरकार सूबे में निवेश को बढ़ावा देते हुए नये कारखाने खुलवायेगी, युवाओं को रोजगार देगी, नये अस्पताल खोलेगी, किसानों को खाद-बीज मुहैया करायेगी और दूध उत्पादन को बढ़ावा देगी। लेकिन सरकार ने ऑनलाइन दारू (शराब) बेचने का फैसला किया है।"
उन्होंने कहा, "यह दारू (शराब) बेचने वाली सरकार है। आगे-आगे देखते जाइये कि राज्य में क्या होता है।" शर्मा, भोपाल की हुजूर सीट से विधायक हैं। वह विधानसभा में प्रस्तुत "मध्यप्रदेश गोवंश वध प्रतिषेध (संशोधन) विधेयक 2019" पर विचार के लिये गठित प्रवर समिति की बैठक में हिस्सा लेने इंदौर आये थे। भाजपा नेता ने कहा कि सूबे में पुलिस-प्रशासन की सख्ती के जरिये गो तस्करी पर लगाम लगाये जाने की जरूरत है ताकि दो संप्रदायों के बीच तनाव पैदा न हो। शर्मा ने एक सवाल पर कहा, "हम देश में बीफ (गोमांस) फेस्टिवल मनाये जाने के खिलाफ जंग छेड़ेंगे। हम ऐसे फेस्टिवल मनाने वाले लोगों को समझायेंगे कि वे गाय का दूध पीकर मस्त रहें और अगर वे इसे (गाय) खायेंगे, तो यह उन्हें खा जायेगी।"
@OfficeOfKNath जी मध्यप्रदेश को मदिरा प्रदेश बनाने की दिशा में आपकी सरकार का यह कदम प्रदेश के आने वाले भविष्य को नशे की तरफ धकेल देगा । चिकित्सा-शिक्षा-योजना घर घर पहुंचाने की जगह शराब पहुंचाने के निर्णय से आपकी सरकार की नीयत साफ हो गयी है । @SuhasBhagatBJP@vijeshlunawat
— Rameshwar Sharma (@rameshwar4111) February 22, 2020
जानें क्या है मध्यप्रदेश की नई आबकारी नीति
बताते चलें कि मध्य प्रदेश में कमलनाथ सरकार ने साल 2020-21 के लिए आबकारी नीति में कई बदलाव किए हैं। इन बदलावों के बाद अब पूरे मध्य प्रदेश में विदेशी शराब ऑनलाइन भी खरीदी जा सकेगी। वहीं, राज्य में शराब की नई दुकानें नहीं खुल सकेगी। बीते शनिवार को मध्यप्रदेश सरकार ने इसकी घोषणा करते हुए सरकारी बयान जारी किया है। मध्यप्रदेश की नई आबकारी नीति में खास बात यह है कि किसी शराब दुकान के 5 किलोमीटर के दायरे में यदि कोई दुकान नहीं है तो वहां शराब की उप-दुकान खोली जा सकेगी। साथ ही शराब की अवैध बिक्री को रोकने के लिए हर बोतल में बार कोड लगाने की शुरुआत की जाएगी। वहीं नई आबकारी नीति में तय किया गया है कि अंगूर से बनाई जा रही वाइन के प्रचार-प्रसार के लिए पर्यटन स्थलों पर 15 नए वाइन आउटलेट खोले जाएंगे। इन आउटलेट्स की फीस मात्र 10,000 रुपये सालाना होगी।