बिहार: ओबीसी, एससी और एसटी के लिए 65% आरक्षण की मांग को लेकर आरजेडी का 1 सितंबर को प्रदर्शन

By रुस्तम राणा | Published: August 31, 2024 04:22 PM2024-08-31T16:22:47+5:302024-08-31T16:26:38+5:30

राजद नेता और बिहार के पूर्व उपमुख्यमंत्री तेजस्वी यादव ने कहा है कि उनकी पार्टी 2023 में किए गए जाति सर्वेक्षण के निष्कर्षों को संविधान की अनुसूची 9 में शामिल करने की मांग को लेकर 1 सितंबर को आंदोलन करेगी।

Bihar: RJD to protest on September 1 demanding 65% reservation for OBC, SC and ST | बिहार: ओबीसी, एससी और एसटी के लिए 65% आरक्षण की मांग को लेकर आरजेडी का 1 सितंबर को प्रदर्शन

बिहार: ओबीसी, एससी और एसटी के लिए 65% आरक्षण की मांग को लेकर आरजेडी का 1 सितंबर को प्रदर्शन

Highlightsआरजेडी 1 सितंबर को ओबीसी, एससी और एसटी के लिए 65 फीसदी आरक्षण की मांग को लेकर पूरे राज्य में प्रदर्शन करेगीराजद नेता तेजस्वी यादव ने घोषणा करते हुए कहा कि वह भी इस प्रदर्शन में शामिल होंगेबिहार की तत्कालीन सरकार ने साल 2023 में नौकरियों और उच्च शिक्षण संस्थानों में आरक्षण को 50 प्रतिशत से बढ़ाकर 65 प्रतिशत कर दिया था

पटना: राष्ट्रीय जनता दल (आरजेडी) 1 सितंबर को ओबीसी, एससी और एसटी के लिए 65 फीसदी आरक्षण की मांग को लेकर पूरे राज्य में प्रदर्शन करेगी। राजद नेता और बिहार के पूर्व उपमुख्यमंत्री तेजस्वी यादव ने इसकी घोषणा की है। उन्होंने कहा है कि उनकी पार्टी 2023 में किए गए जाति सर्वेक्षण के निष्कर्षों को संविधान की अनुसूची 9 में शामिल करने की मांग को लेकर 1 सितंबर को आंदोलन करेगी। तेजस्वी ने कहा कि वह बिहार में होने वाले विरोध प्रदर्शन में शामिल होंगे।

उन्होंने कहा, "हमने पहले भी इस बात का जिक्र किया था। हमारी सरकार ने ओबीसी, एससी और एसटी के लिए 65 प्रतिशत आरक्षण दिया था, हमने इसे अनुसूची 9 में शामिल करने की बात कही थी। मामला न्यायालय में विचाराधीन है। हम जानते थे कि भाजपा ऐसा नहीं चाहती थी। वह आरक्षण को खत्म करना चाहती है, इसलिए उसने इसे अनुसूची 9 में शामिल नहीं किया। हमने कहा था कि अगर वे (राज्य सरकार) इसे न्यायालय में ठीक से पेश नहीं करते हैं, तो राजद सर्वोच्च न्यायालय में जाकर अपना पक्ष रखेगा। हम न्यायालय में हैं और राजद अपना पक्ष ठीक से पेश करेगा। इसलिए हमने 1 सितंबर को पूरे बिहार में आंदोलन की घोषणा की है। मैं भी इसमें शामिल रहूंगा।"

पटना हाईकोर्ट ने जून में बिहार पदों और सेवाओं में रिक्तियों का आरक्षण (संशोधन) अधिनियम, 2023, और बिहार (शैक्षणिक संस्थानों में प्रवेश में) आरक्षण (संशोधन) अधिनियम, 2023 को अनुच्छेद 14, 15 और 16 के तहत समानता के खंडों का उल्लंघन करने वाला और अधिकारहीन करार देते हुए खारिज कर दिया था। 

बिहार विधानमंडल ने 2023 में दोनों अधिनियमों में संशोधन किया था और नौकरियों और उच्च शिक्षण संस्थानों में आरक्षण को 50 प्रतिशत से बढ़ाकर 65 प्रतिशत कर दिया था। जाति सर्वेक्षण के निष्कर्षों के आधार पर, राज्य सरकार ने एससी के लिए कोटा बढ़ाकर 20 प्रतिशत, अनुसूचित जनजातियों के लिए दो प्रतिशत, अत्यंत पिछड़ा वर्ग के लिए 25 प्रतिशत और पिछड़ा वर्ग के लिए 18 प्रतिशत कर दिया।

गौरतलब है कि केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान ने जाति जनगणना के लिए अपना समर्थन जताया है। पासवान ने कहा कि जाति जनगणना जरूरी है, क्योंकि कई सरकारी योजनाएं जाति को ध्यान में रखकर बनाई जाती हैं। भारतीय संविधान की अनुसूची 9 में केंद्रीय और रा


 

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