Govt Girl Child Scheme: बिहार में बेटी के जन्म पर सरकार करा रही FD, ऐसे उठा सकते है इसका लाभ; जानें प्रोसेस
By अंजली चौहान | Updated: January 2, 2026 06:00 IST2026-01-02T06:00:45+5:302026-01-02T06:00:45+5:30
Mukhyamantri Kanya Suraksha Yojana: बिहार में मुख्यमंत्री कन्या उत्थान योजना (MKUY) (शिक्षा/सामान्य कल्याण के लिए) और मुख्यमंत्री कन्या सुरक्षा योजना (MKSY) (BPL परिवारों के लिए) जैसी योजनाएं हैं, जो लड़कियों को फाइनेंशियल मदद देती हैं, जिसमें फिक्स्ड डिपॉज़िट (FD) के रूप में शुरुआती निवेश भी शामिल है, और इसके लिए आंगनवाड़ी केंद्रों पर आवेदन करना होता है।

Govt Girl Child Scheme: बिहार में बेटी के जन्म पर सरकार करा रही FD, ऐसे उठा सकते है इसका लाभ; जानें प्रोसेस
Mukhyamantri Kanya Suraksha Yojana: बिहार सरकार की मुख्यमंत्री कन्या सुरक्षा योजना गरीब परिवारों की बेटियों के लिए एक खास योजना है। इसका मुख्य उद्देश्य कन्या भ्रूण हत्या को रोकना, राज्य में लिंग अनुपात में सुधार करना और हर बच्ची का जन्म रजिस्ट्रेशन सुनिश्चित करना है। इस योजना के तहत, सरकार BPL परिवार की योग्य बेटी के नाम पर फिक्स्ड डिपॉजिट में ₹2,000 जमा करती है। इस योजना का लाभ उठाने के लिए कुछ शर्तें पूरी करनी होती हैं। आवेदन ऑनलाइन किया जाता है, जिसके लिए जन्म प्रमाण पत्र और BPL कार्ड जैसे डॉक्यूमेंट्स की जरूरत होती है। यह योजना बेटियों की सुरक्षा और आत्मनिर्भरता सुनिश्चित करने की दिशा में एक बड़ा कदम है।
मुख्यमंत्री कन्या सुरक्षा योजना के बारे में
बिहार सरकार ने गरीब परिवारों की बेटियों के लिए मुख्यमंत्री कन्या सुरक्षा योजना शुरू की है। इस योजना का मुख्य उद्देश्य कन्या भ्रूण हत्या को रोकना, लिंग अनुपात में सुधार करना और जन्म रजिस्ट्रेशन को बढ़ावा देना है। इस योजना के तहत, सरकार BPL परिवार की हर योग्य बेटी के लिए फिक्स्ड डिपॉजिट में ₹2,000 का निवेश करती है। ध्यान दें कि अगर बेटी की मृत्यु हो जाती है, तो यह राशि महिला एवं बाल विकास निगम को वापस कर दी जाती है।
क्या है योग्यता?
बेटी बिहार की निवासी होनी चाहिए।
बेटी का जन्म 22 नवंबर, 2007 को या उसके बाद हुआ होना चाहिए।
परिवार गरीबी रेखा से नीचे (BPL) होना चाहिए।
एक परिवार में अधिकतम दो बेटियों को इस योजना का लाभ मिल सकता है।
इन डॉक्यूमेंट्स का होना अनिवार्य
इस योजना के लिए आवेदन करते समय कई डॉक्यूमेंट्स की ज़रूरत होती है। इनमें बेटी का जन्म प्रमाण पत्र, परिवार का BPL कार्ड, माता-पिता का आधार कार्ड, बैंक खाते की डिटेल्स और, अगर बेटी की पहले मृत्यु हो चुकी है, तो उसका मृत्यु प्रमाण पत्र शामिल हैं। इन डॉक्यूमेंट्स को जमा करने के बाद आवेदन पूरा हो जाता है।
आवेदन कैसे करें
- इस योजना के लिए आवेदन ऑफलाइन किया जाता है।
- महिला एवं बाल विकास निगम कार्यालय या स्थानीय नामित
सरकारी कार्यालय से आवेदन पत्र प्राप्त करें।
- फॉर्म को सही-सही भरें और जरूरी डॉक्यूमेंट्स अटैच करें।
- पूरा भरा हुआ फॉर्म नज़दीकी सरकारी कार्यालय या संबंधित अधिकारी के पास जमा करें।
- डॉक्यूमेंट्स का वेरिफिकेशन किया जाएगा और योग्य लाभार्थियों को सूचित किया जाएगा।