बिहार: पंडितों पर टिप्पणी को लेकर संघ प्रमुख मोहन भागवत के खिलाफ मुजफ्फरपुर की एक अदालत में दायर हुआ मुकदमा
By एस पी सिन्हा | Published: February 7, 2023 04:29 PM2023-02-07T16:29:59+5:302023-02-07T16:30:24+5:30
संघ प्रमुख मोहन भागवत के खिलाफ आईपीसी की धारा 500, 501, 504, 505, 506 और 153 और 153(ए) के तहत परिवाद दायर कराया गया है। जिसमें परिवादी सह अधिवक्ता सुधीर कुमार ओझा ने कोर्ट से इस मामले में कर्रवाई करने की मांग की है

बिहार: पंडितों पर टिप्पणी को लेकर संघ प्रमुख मोहन भागवत के खिलाफ मुजफ्फरपुर की एक अदालत में दायर हुआ मुकदमा
पटना: संघ प्रमुख मोहन भागवत के द्वारा पिछले दिनों मुंबई में रविदास जयंती के मौके पर ब्राहमणों को लेकर दिये गये एक विवादित बयान को लेकर बिहार में मुजफ्फरपुर के एक अदालत में उनके खिलाफ परिवाद दायर हुआ है। अधिवक्ता सुधीर कुमार ओझा ने मुजफ्फरपुर सीजेएम कोर्ट में परिवाद दायर कराया है। कार्ट में दायर परिवाद पर 20 फरवरी को सुनवाई होगी।
दरअसल, संघ प्रमुख मोहन भागवत ने रविदास जयंती के मौके पर मुंबई में आयोजित एक कार्यक्रम के दौरान कहा था कि जाति भगवान ने नहीं पंडितों ने बनाई है। उन्होंने कहा था कि ईश्वर के लिए सब एक समान हैं लेकिन ब्राह्मणों ने समाज को बांटकर फायदा उठाया। मोहन भागवत के इस बयान के खिलाफ मुजफ्फरपुर के वकील और समाजसेवी सुधीर ओझा ने सीजेएम कोर्ट में परिवाद दायर कराया है। जिसमें यह कहा गया है कि मोहन भागवत से ब्राह्मणों की भावना को ठेस पहुंचाया है।
संघ प्रमुख के खिलाफ आईपीसी की धारा 500, 501, 504, 505, 506 और 153 और 153(ए) के तहत परिवाद दायर कराया गया है। जिसमें परिवादी सह अधिवक्ता सुधीर कुमार ओझा ने कोर्ट से इस मामले में कर्रवाई करने की मांग की है और कहा है कि जिस प्रकार से मोहन भागवत के द्वारा जाति विशेष की भावना को आहत किया वह समाज में तोड़ने वाला है। इस मामले पर कोर्ट ने सुनवाई के लिए 20 फरवरी की तिथि निर्धारित की है।