भीमा कोरेगांव मामला: पुणे कोर्ट ने दलित शिक्षाविद आनंद तेलतुंबडे को रिहा करने का दिया आदेश
By लोकमत न्यूज़ डेस्क | Published: February 2, 2019 06:09 PM2019-02-02T18:09:57+5:302019-02-02T18:09:57+5:30
पुणे पुलिस ने शनिवार की सुबह मुंबई से आनंद तेलतुंबड़े को गिरफ्तार किया था।
पुणे सेशंस कोर्ट ने सामाजिक कार्यकर्ता आनंद तेलतुंबडे को रिहा करने का आदेश दिया है. भीमा कोरेगांव मामले को लेकर समाजिक कार्यकर्ता और लेखक आनंद तेलतुंबड़े को पुणे पुलिस ने गिरफ्तार किया था। पुणे पुलिस ने शनिवार की सुबह मुंबई से आनंद तेलतुंबड़े को गिरफ्तार किया था। इससे पहले पुणे सत्र अदालत ने शुक्रवार को तेलतुम्बडे की अग्रिम जमानत याचिका खारिज कर दी थी।
Bhima Koregaon case: Pune Sessions Court orders to release Anand Teltumbde, an accused in the case.
— ANI (@ANI) February 2, 2019
इससे पहले एक अदालत ने शुक्रवार को एल्गार-परिषद माओवादी संबंध मामले में दलित शिक्षाविद आनंद तेलटुम्बड़े की अग्रिम जमानत याचिका खारिज कर दी थी। अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश किशोर वडाने ने कहा, जांच अधिकारी ने तेलटुम्बड़े के खिलाफ पर्याप्त सामग्री एकत्रित की है।
न्यायाधीश ने कहा था कि मेरे नजरिये से, जांच अधिकारी ने अपराध में आरोपी की संलिप्तता दिखाने के लिए पर्याप्त सामग्री एकत्रित की है। साथ ही कोर्ट ने कहा कि जांच महत्वपूर्ण चरण में है और आरोपी से हिरासत में पूछताछ करना जरूरी है।
अभियोजन पक्ष ने गुरुवार को साक्ष्यों वाला एक लिफाफा सौंपा था और दावा किया गया था कि यह माओवादी गतिविधियों में तेलटुम्बड़े की संलिप्तता को साबित करता है। तेलटुम्बड़े ने पुणे अदालत में अग्रिम जमानत याचिका दायर की थी, क्योंकि उच्चतम न्यायालय ने एल्गार परिषद मामले में उनके खिलाफ दर्ज प्राथमिकी रद्द करने की मांग वाली उनकी याचिका खारिज की थी।