हाई कोर्ट ने बरेली के विधायक की बेटी साक्षी और अजितेश की शादी को माना वैध, योगी सरकार को दिया सुरक्षा देने का निर्देश

By लोकमत न्यूज़ डेस्क | Published: July 15, 2019 12:08 PM2019-07-15T12:08:26+5:302019-07-15T12:18:36+5:30

साक्षी मिश्रा और उनके पति अजितेश ने पति-पत्नी के रूप में शांतिपूर्ण जीवन जीने के लिए सुरक्षा की मांग करते हुए 11 जुलाई को इलाहाबाद हाईकोर्ट में एक याचिका दायर की थी।

Bareilly BJP MLA's daughter Sakshi Misra, husband get police protection | हाई कोर्ट ने बरेली के विधायक की बेटी साक्षी और अजितेश की शादी को माना वैध, योगी सरकार को दिया सुरक्षा देने का निर्देश

हाई कोर्ट ने बरेली के विधायक की बेटी साक्षी और अजितेश की शादी को माना वैध, योगी सरकार को दिया सुरक्षा देने का निर्देश

Highlightsसोशल मीडिया पर साक्षी मिश्रा और उनके पति अजितेश द्वारा वीडियो जारी कर जान का खतरा बताये जाने के बाद भी विधायक राजेश मिश्रा ने कहा था कि उनसे किसी को कोई खतरा नहीं है।साक्षी ने आरोप लगाया कि सभी लोग मिलकर उसकी और उसके पति की हत्या करना चाहते हैं।

बरेली से बीजेपी विधायक राजेश मिश्रा की बेटी साक्षी मिश्रा और उनके पति अजितेश कुमार के सुरक्षा की मांग की याचिका पर सुनवाई करते हुये इलाहाबाद हाई कोर्ट ने उन्हें वैध करार दिया है। उनकी शादी को  इलाहाबाद हाई कोर्ट ने मान्यता दी है। साक्षी मिश्रा और उनके पति अजितेश कुमार के सुरक्षा के मामले में कोर्ट ने सख्त रुख अपनाया और सरकार को इनको सुरक्षा देने का निर्देश दिया है। 

बताया जा रहा है कि विधायक राजेश मिश्रा की बेटी साक्षी मिश्रा और उनके पति अजितेश के साथ एक काले कपड़े पहने हुये युवक ने मारपीट की। हाई कोर्ट के एच ए नसीम वकील ने अजितेश की पिटाई की मीडिया के सामने आकर बात की। उन्होंने कहा है कि हाई कोर्ट के परिसर में किसी भी शख्स की पिटाई करना बहुत बड़ी घटना है। वकील ने बताया कि पिटाई करने वाले आरोपी फिलहाल फरार हो गये हैं। वकील का कहना है कि वो कोर्ट चेंबर के अंदर थे, जब वो शोर-शराबा सुनकर बाहर आये तो उन्होंने देखा कि अजितेश की कुछ लोग पिटाई कर रहे थे। 

बता दें कि साक्षी मिश्रा और उनके पति अजितेश ने पति-पत्नी के रूप में शांतिपूर्ण जीवन जीने के लिए सुरक्षा की मांग करते हुए 11 जुलाई को इलाहाबाद हाईकोर्ट में एक याचिका दायर की थी। साक्षी मिश्रा और अजितेश कुमार द्वारा दायर इस याचिका पर सुनवाई के लिए न्यायमूर्ति वाई.के. श्रीवास्तव ने 15 जुलाई की तारीख तय की थी। 

जानें क्या है पूरा मामला 

विधायक की बेटी साक्षी ने दलित युवक अजितेश कुमार के साथ वैदिक हिन्दू रीति रिवाज से शादी करने का वीडियो को वायरल किया था। उसके बाद जारी एक अन्य वीडियो में उसने बरेली के वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक से गुहार की कि उसके पिता और विधायक राजेश मिश्रा, भाई विक्की और पिता के एक सहयोगी से जान का खतरा है और ऐसे में उसे और उसके पति को सुरक्षा दी जाय। 

साक्षी ने आरोप लगाया कि सभी लोग मिलकर उसकी और उसके पति की हत्या करना चाहते हैं। साक्षी ने बरेली के सांसद, विधायकों और मंत्रियों से अपील है कि वे उसके पिता, भाई और पिता के सहयोगी की मदद न करें।

सोशल मीडिया पर साक्षी मिश्रा और उनके पति अजितेश द्वारा वीडियो जारी कर जान का खतरा बताये जाने के बाद भी विधायक राजेश मिश्रा ने कहा था कि उनसे किसी को कोई खतरा नहीं है। राजेश मिश्रा ने कहा था, वह पार्टी के काम से व्यस्त थे और उनसे किसी को कोई खतरा नहीं है। साक्षी मिश्रा और अजितेश ने दावा किया था कि  प्रयागराज में राम जानकी मंदिर के पुजारी ने उनकी शादी करवाई थी। लेकिन राम जानकी मंदिर के पुजारी इस बात से पलट गये हैं। जिसके बाद साक्षी और अजितेश कोर्ट में रिजस्टार के सामने पंजीकृत विवाह कर सकते हैं। 
 

English summary :
The Allahabad High Court has declared BJP MLA's daughter Sakshi Misra and ajitesh kumar marriage valid. while hearing a petition seeking protection of Bareilly BJP MLA, Rajesh Mishra's daughter Sakshi Mishra and her husband Ajitesh Kumar.


Web Title: Bareilly BJP MLA's daughter Sakshi Misra, husband get police protection

भारत से जुड़ीहिंदी खबरोंऔर देश दुनिया खबरोंके लिए यहाँ क्लिक करे.यूट्यूब चैनल यहाँ इब करें और देखें हमारा एक्सक्लूसिव वीडियो कंटेंट. सोशल से जुड़ने के लिए हमारा Facebook Pageलाइक करे