बांके बिहारी मंदिर के गोस्वामी पुजारी पहुंचे सुप्रीम कोर्ट

By लोकमत न्यूज़ डेस्क | Published: January 17, 2023 05:45 PM2023-01-17T17:45:19+5:302023-01-17T17:48:23+5:30

मुख्य न्यायाधीश डॉ. डी वाई चंद्रचूड़ की अगुवाई वाली बेंच ने जस्टिस पीएस नरसिम्हा और जेबी पारदीवाला के साथ याचिकाकर्ताओं के अधिवक्ताओं से सवाल किया कि उनके मुवक्किल कौन हैं।

Banke Bihari temple Goswami pujari reached Supreme Court mathura uttar pradesh | बांके बिहारी मंदिर के गोस्वामी पुजारी पहुंचे सुप्रीम कोर्ट

23.01.2023 को सूचीबद्ध करने का निर्देश दिया।

Highlightsश्री बांके बिहारी जी के खाते में पड़े 250 करोड़ रुपये के उपयोग से संबंधित है। 23.01.2023 को सूचीबद्ध करने का निर्देश दिया।

भारत के माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने श्री बांके बिहारी जी मंदिर के 'सेवियों' द्वारा दायर एक एसएलपी पर सुनवाई की, जिसमें माननीय इलाहाबाद उच्च न्यायालय के समक्ष की जा रही उस कार्यवाही को चुनौती दी गई थी, जिसमें गोस्वामियों को मामले में पक्षकार बनाए बिना मंदिर क्षेत्र के पुनर्विकास की प्रस्तावित योजना पर विचार-विमर्श किया जा रहा है।

याचिकाकर्ताओं का कहना है कि सदियों से मंदिर की देखरेख करने वाले गोस्वामियों को सुनवाई का उचित मौका दिए बिना, उनके अधिकारों का उल्लंघन किया जा रहा है। याचिकाकर्ताओं की प्राथमिक शिकायत इस तथ्य से उत्पन्न होती है कि उनके अभियोग आवेदन सितंबर के पहले सप्ताह से हाईकोर्ट द्वारा लंबित रखे गए हैं, जबकि मंदिर के मामलों से संबंधित रिपोर्ट मांगी जा रही है और आदेश पारित किए जा रहे हैं। याचिकाकर्ताओं का कहना है कि उच्च न्यायालय द्वारा इस तरह की कार्रवाई संविधान के अनुच्छेद 14, 21, 25 और 26 के तहत उनके मौलिक अधिकारों का उल्लंघन है।

इसके अलावा, याचिकाकर्ता नेशनल को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड बनाम अजय कुमार और अन्य और कस्तूरी बनाम उय्यपेरुमल और अन्य में सर्वोच्च न्यायालय के निर्णयों पर भरोसा कर रहे हैं। यह तर्क देने के लिए कि वे आवश्यक पक्षकार हैं, और उन्हें सुने बिना की गई सभी कार्यवाहियां शून्य हैं।

भारत के मुख्य न्यायाधीश डॉ. डी वाई चंद्रचूड़ की अगुवाई वाली बेंच ने जस्टिस पीएस नरसिम्हा और जेबी पारदीवाला के साथ याचिकाकर्ताओं के अधिवक्ताओं से सवाल किया कि उनके मुवक्किल कौन हैं और क्या अर्जेंसी है। यह बताए जाने पर कि मामला विकास योजनाओं के लिए श्री बांके बिहारी जी के खाते में पड़े 250 करोड़ रुपये के उपयोग से संबंधित है।

अदालत ने मामले की गंभीरता की सराहना की और इसे 23.01.2023 को सूचीबद्ध करने का निर्देश दिया। याचिकाकर्ताओं का प्रतिनिधित्व स्वरूपा चतुर्वेदी ने किया और वर्धर्म चैंबर के वकील विदुला मेहरोत्रा, उत्सव सक्सेना, कवीश नायर, शुभंकर सिंह के साथ सौम्या कपूर और गोपी नागर ने प्रतिनिधित्व किया।

पृष्ठभूमि

उत्तर प्रदेश के प्राचीन शहर वृंदावन में, 300 से अधिक दुकानों और घरों को काले और लाल सर्वेक्षण चिह्नों से सजाया गया है। मथुरा जिले के वृंदावन में ठाकुर श्री बांके बिहारीजी महाराज मंदिर के चारों ओर कुल पांच एकड़ भूमि विकसित की जाएगी और वहां जाने वाली सभी सड़कों को चौड़ा किया जाएगा।

उम्मीद है कि यह परियोजना वाराणसी में काशी विश्वनाथ मंदिर में 800 करोड़ रुपये के कॉरिडोर और मध्य प्रदेश के उज्जैन में 856 करोड़ रुपये के महाकाल लोक कॉरिडोर के नक्शेकदम पर चलेगी। वाराणसी में तीन साल पहले विश्वनाथ धाम परियोजना के लिए रास्ता बनाने के लिए 200 से अधिक घरों और दुकानों को तोड़ दिया गया था। झारखंड सरकार द्वारा 1 जनवरी 2023 को श्री सम्मेद शिखरजी को पर्यटकों के लिए खोले जाने के बाद जैन समुदाय ने देश भर में विरोध किया। तब से, केंद्र द्वारा निर्णय पर रोक लगा दी गई है।

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