औद्योगिक अदालत रायपुर के अध्यक्ष की नियुक्ति आदेश पर रोक
By भाषा | Published: August 26, 2021 05:09 PM2021-08-26T17:09:12+5:302021-08-26T17:09:12+5:30
छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय ने औद्योगिक अदालत, रायपुर के अध्यक्ष की नियुक्ति आदेश पर इस आधार पर रोक लगा दी है कि राज्य सरकार ने इसको लेकर उससे परामर्श नहीं किया। अधिवक्ता और जनहित याचिकाकर्ता (पिटीशनर इन पर्सन) मलय जैन ने बताया कि कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश प्रशांत कुमार मिश्रा और न्यायमूर्ति रजनी दुबे की एक खंडपीठ ने बुधवार को औद्योगिक अदालत, रायपुर के अध्यक्ष की नियुक्ति आदेश पर रोक लगा दी। अधिवक्ता ने बताया कि रायपुर की औद्योगिक अदालत के अध्यक्ष के रूप में राज्य सरकार ने इस महीने की 12 तारीख को अग्रलाल जोशी को नियुक्त किया था। उन्होंने बताया कि राज्य सरकार ने यह नियुक्ति आदेश उच्च न्यायालय से परामर्श के बिना तथा नियमों में संशोधन के बाद संशोधित शक्ति के आधार पर दिया था। जैन ने बताया कि उन्होंने उच्च न्यायालय में जनहित याचिका दायर कर राज्य सरकार द्वारा नियमों में संशोधन को चुनौती देते हुए नियुक्ति पर रोक लगाने का आवेदन प्रस्तुत किया था। अदालत ने बुधवार को इसे स्वीकार कर लिया। उन्होंने बताया कि उच्च न्यायालय ने याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए जोशी की नियुक्ति आदेश के प्रभाव और संचालन पर अगले आदेश तक रोक लगा दी। मामले में अंतिम सुनवाई अक्टूबर माह में होगी। अधिवक्ता जैन ने बताया कि उच्च न्यायालय ने अपने स्थगन आदेश में स्पष्ट किया है कि ‘‘चूँकि अदालत को सूचित किया गया है कि प्रतिवादी अग्रलाल जोशी को उक्त पद पर नियुक्त किया गया है इसलिए अदालत आगे यह निर्देश देती है कि उन्हें औद्योगिक अदालत, रायपुर के अध्यक्ष पद पर कार्य करने से रोका जाए।’’ उन्होंने बताया कि उच्च न्यायालय ने राज्य सरकार को मामले का विस्तृत विवरण, नियमों में संशोधन तथा नियुक्ति संबंधी रिकार्ड पेश करने का निर्देश दिया है।
Disclaimer: लोकमत हिन्दी ने इस ख़बर को संपादित नहीं किया है। यह ख़बर पीटीआई-भाषा की फीड से प्रकाशित की गयी है।