पनडुब्बी संबंधी जानकारी लीक करने के मामले में नौसेना के पूर्व अधिकारियों को जमानत

By भाषा | Updated: November 21, 2021 22:42 IST2021-11-21T22:42:16+5:302021-11-21T22:42:16+5:30

Bail to former Navy officers in the case of leaking submarine related information | पनडुब्बी संबंधी जानकारी लीक करने के मामले में नौसेना के पूर्व अधिकारियों को जमानत

पनडुब्बी संबंधी जानकारी लीक करने के मामले में नौसेना के पूर्व अधिकारियों को जमानत

नयी दिल्ली, 21 नवंबर दिल्ली की एक विशेष अदालत ने आर्थिक लाभ के लिये कथित रूप से पनडुब्बी से संबंधित परियोजनाओं की गोपनीय जानाकारी लीक करने के मामले में नौसेना के पूर्व अधिकारियों रणदीप सिंह और एस.जे. सिंह तथा अन्य को जमानत दे दी। अदालत ने केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (सीबीआई) के आरोप पत्र को अधूरा बताया क्योंकि दस्तावेजों में सरकारी गोपनीयता अधिनियम (ओएसए) के तहत जांच के बारे में कोई उल्लेख नहीं किया गया है। अधिकारियों ने यह जानकारी दी।

उन्होंने बताया कि अदालत ने हैदराबाद की कंपनी एलन रीइनफोर्स्ड प्लास्टिक्स लिमिटेड के कार्यकारी निदेशक टी. पी. शास्त्री को भी जमानत दे दी है।

विशेष न्यायाधीश अनुराधा शुक्ला भारद्वाज ने सेवानिवृत्त अधिकारियों कमोडोर रणदीप सिंह और कमांडर एस.जे. सिंह को एक-एक लाख रुपये के निजी मुचलके तथा अन्य शर्तों पर डिफॉल्ट (स्वाभाविक) जमानत दे दी। रणदीप सिंह और एस.जे. सिंह को दो सितंबर जबकि शास्त्री को आठ सितंबर को गिरफ्तार किया गया था।

यदि जांच एजेंसी आरोपों के आधार पर 60 या 90 दिनों की निर्धारित अवधि के भीतर आरोपपत्र दायर नहीं करती है तो आरोपी डिफॉल्ट जमानत के लिए पात्र हो जाता है ।

न्यायाधीश ने कहा, ''अदालत के समक्ष दायर आरोपपत्र अधूरा है, क्योंकि सरकारी गोपनीयता अधिनियम के तहत की जा रही जांच के संबंध में कोई उल्लेख नहीं है। आरोपपत्र दंड संहिता प्रक्रिया (सीआरपीसी) की धारा 167 (डिफॉल्ट जमानत) के संबंध में अधूरा है।

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Web Title: Bail to former Navy officers in the case of leaking submarine related information

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