देशद्रोह, दंगा भड़काने के प्रयास आदि मामलों में जेल में बंद चार में तीन आरोपियों की जमानत खारिज

By भाषा | Updated: November 13, 2020 23:56 IST2020-11-13T23:56:54+5:302020-11-13T23:56:54+5:30

Bail of three accused in four jailed in cases of sedition, attempts to incite riot, etc. dismissed | देशद्रोह, दंगा भड़काने के प्रयास आदि मामलों में जेल में बंद चार में तीन आरोपियों की जमानत खारिज

देशद्रोह, दंगा भड़काने के प्रयास आदि मामलों में जेल में बंद चार में तीन आरोपियों की जमानत खारिज

मथुरा, 13 नवम्बर उत्तर प्रदेश के मथुरा जनपद में देशद्रोह, दंगा भड़काने के प्रयास आदि मामलों में जिला कारागार में बंद केरल के एक पत्रकार सहित चार आरोपियों में से तीन की जमानत याचिका स्थानीय अदालत ने शुक्रवार को खारिज कर दी।

जिला शासकीय अधिवक्ता (आपराधिक मामले) ने बताया, जिला जज साधना रानी ठाकुर की अदालत में देशद्रोह के आरोपियों को जमानत पर रिहा किए जाने के लिए फौजदारी अधिवक्ता मधुवन दत्त चतुर्वेदी द्वारा दाखिल की गई याचिका पर अदालत ने यह फैसला दिया है।

उन्होंने बताया कि मामले की जांच कर रही एसटीएफ (विशेष जांच दल) की ओर से पेश किए गए साक्ष्यों से मालूम पड़ा कि जमानत याचिका दाखिल करने वाले मुजफ्फरनगर के अतीकुर्रहमान पुत्र रौनक अली, रामपुर के मोहम्मद आलम पुत्र लईक, बहराइच के मसूद अहमद पुत्र शकील न केवल हाथरस के कथित गैंगरेप मामले के बाद दंगा भड़काने के प्रयास के लिए पीड़िता के गांव गए थे और वहां लोगों को भड़काने का प्रयास किया था, बल्कि उनके हवाले से विदेश से बड़ी धनराशि भी विदेश से प्राप्त की थी।

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Web Title: Bail of three accused in four jailed in cases of sedition, attempts to incite riot, etc. dismissed

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