Assembly Elections 2019: चुनाव आयोग सख्त, भड़काऊ और भ्रामक विज्ञापन देने वालों की खैर नहीं
By लोकमत समाचार ब्यूरो | Published: October 16, 2019 08:29 AM2019-10-16T08:29:16+5:302019-10-16T08:29:16+5:30
Assembly Elections 2019: चुनाव आयोग ने महाराष्ट्र और हरियाणा विधनासभा चुनावों के दौरान भड़काऊ और भ्रामक विज्ञापनों को लेकर कड़ी चेतावनी जारी की है
नितिन अग्रवाल, नई दिल्ली। महाराष्ट्र और हरियाणा के विधानसभा चुनावों के दौरान भड़काऊ और भ्रामक विज्ञापनों का संज्ञान लेते हुए चुनाव आयोग ने सभी राजनीतिक दलों और प्रत्याशियों को कड़ी चेतावनी दी है।
आयोग ने कहा कि है ऐसे विज्ञापनों को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। आयोग ने कहा है कि महाराष्ट्र और हरियाणा में चुनाव के दौरान भ्रामक और भड़काऊ विज्ञापनों के प्रकाशन के कई मामले सामने आए हैं।
चुनाव अंतिम चरण में है और भड़काऊ या भ्रामक विज्ञापन पूरी चुनाव प्रक्रिया को प्रभावित करते हैं ऐसे में जारी करने वाले राजनीतिक दलों, प्रत्याशियों को सफाई देने का मौका भी नहीं दिया जाएगा।
इसके अतिरिक्त आयोग ने कहा है कि 21 अक्तूबर को होने वाले मतदान के लिए 20 और 21 अक्तूबर को विज्ञापन प्रकाशित कराने से पहले अनिवार्य रूप से आयोग की मंजूरी लेनी होगी।
आयोग की मंजूरी के बिना इस तरह का कोई विज्ञापन प्रकाशित नहीं किया जा सकता। इस तरह के विज्ञापनों को तभी मंजूरी दी जाएगी जब आयोग की मीडिया मॉनिटरिंग एवं मीडिया सिर्टिफकेशन कमेटी (एमसीएमसी) की कसौटी पर खरे उतरेंगे।
महाराष्ट्र और हरियाणा विधानसभा चुनावों के लिए मतदान 21 अक्टूबर को होगा, जबकि मतगणना 24 अक्टूबर को होगी। महाराष्ट्र और हरियाणा दोनों ही जगहों पर बीजेपी की कोशिशें जीत के साथ लगातार दूसरी बार सरकार बनाने पर है।