NRC विवाद: सुप्रीम कोर्ट ने सूची से बाहर रखे गए लोगों के नाम ऑनलाइन प्रकाशित करने का आदेश दिया

By भाषा | Updated: August 13, 2019 11:22 IST2019-08-13T11:22:22+5:302019-08-13T11:22:22+5:30

इससे पहले केंद्र सरकार ने असम में राष्ट्रीय नागरिक पंजी को अद्यतन करने के लिये गणना प्रक्रिया को पूरा करने की खातिर समय-सीमा एक महीने के लिये बढ़ा दी है और अब 31 अगस्त तक राज्य के निवासियों की अंतिम सूची प्रकाशित की जाएगी। 

Assam NRC: Considering the Citizenship Act and rules, the Supreme Court in its interim order | NRC विवाद: सुप्रीम कोर्ट ने सूची से बाहर रखे गए लोगों के नाम ऑनलाइन प्रकाशित करने का आदेश दिया

NRC विवाद: सुप्रीम कोर्ट ने सूची से बाहर रखे गए लोगों के नाम ऑनलाइन प्रकाशित करने का आदेश दिया

Highlightsएनआरसी को सेक्शन-66 ए के फैसले में निर्धारित कानून के मुताबिक ही अपडेट किया जाएगा एनआरसी में शामिल और बाहर किए गए नामों की लिस्ट की केवल हार्ड कॉपी जिला कार्यालयों में उपलब्ध होगी।

असम एनआरसी  को लेकर सुप्रीम कोर्ट में हो रही सुनवाई के दौर शीर्ष कोर्ट ने सूची से बाहर रखे गए लोगों के नाम 31 अगस्त को ऑनलाइन प्रकाशित करने का आदेश दिया। उच्चतम न्यायालय ने कहा कि आधार की तरह ही एनआरसी के आंकड़ों को सुरक्षित रखने के लिए उचित व्यवस्था बनाई जानी चाहिए।  उच्चतम न्यायालय ने कहा कि पूरी एनआरसी प्रक्रिया को केवल कुछ कानूनी चुनौतियां खड़ी किए जाने की वजह से दोहराने का आदेश नहीं दिया जा सकता। 

चीफ जस्टिस रंजन गोगोई की अध्यक्षता वाली बेंच ने कहा, एनआरसी में शामिल और बाहर किए गए नामों की लिस्ट की केवल हार्ड कॉपी जिला कार्यालयों में उपलब्ध होगी।  एनआरसी को सेक्शन-66 ए के फैसले में निर्धारित कानून के मुताबिक ही अपडेट किया जाएगा।

इससे पहले केंद्र सरकार ने असम में राष्ट्रीय नागरिक पंजी को अद्यतन करने के लिये गणना प्रक्रिया को पूरा करने की खातिर समय-सीमा एक महीने के लिये बढ़ा दी है और अब 31 अगस्त तक राज्य के निवासियों की अंतिम सूची प्रकाशित की जाएगी। 

एक अधिसूचना में भारत के महापंजीयक ने कहा कि यह फैसला इसलिये किया गया क्योंकि राष्ट्रीय नागरिक पंजी के लिये नागरिकों की गणना की प्रक्रिया 31 जुलाई की निर्धारित अवधि तक पूरी नहीं हो सकी । 

उल्लेखनीय है कि छह दिसंबर 2013 को सरकार ने पहली बार अधिसूचना जारी करते हुए राष्ट्रीय नागरिक पंजी की समूची प्रक्रिया को पूरी करने के लिए तीन साल की समय सीमा निर्धारित की थी। 

हालांकि, उसके बाद से नागरिक पंजी को अद्यतन करने के लिए इसकी समय सीमा छह बार बढाई गयी है, लेकिन यह अब तक पूरी नहीं हो सकी है। 

जब राष्ट्रीय नागरिक पंजी का मसौदा पिछले साल 30 जुलाई को पहली बार प्रकाशित हुआ था तब काफी विवाद पैदा हुआ था क्योंकि इसमें 40 लाख से अधिक लोगों को शामिल नहीं किया गया था। अब 31 अगस्त को राष्ट्रीय नागरिक पंजी की अंतिम सूची का प्रकाशन होगा। 

Web Title: Assam NRC: Considering the Citizenship Act and rules, the Supreme Court in its interim order

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