कृषि कानूनों के खिलाफ विधेयक लाएगी राजस्थान की अशोक गहलोत सरकार, बुलाया जाएगा विधानसभा का विशेष सत्र 

By रामदीप मिश्रा | Published: October 21, 2020 06:48 AM2020-10-21T06:48:15+5:302020-10-21T06:48:15+5:30

मंत्री परिषद ने माना कि नए कृषि कानूनों के लागू होने के बाद आवश्यक वस्तु अधिनियम के तहत सामान्य परिस्थितियों में विभिन्न कृषि जिन्सों के स्टॉक की अधिकतम सीमा हटाने से कालाबाजारी बढ़ने, अनाधिकृत भंडारण तथा कीमतें बढ़ने की आशंका से इंकार नहीं किया जा सकता।

Ashok Gehlot government of Rajasthan will bring bill against agricultural laws | कृषि कानूनों के खिलाफ विधेयक लाएगी राजस्थान की अशोक गहलोत सरकार, बुलाया जाएगा विधानसभा का विशेष सत्र 

फाइल फोटो

Highlightsमुख्यमंत्री अशोक गहलोत की अध्यक्षता में मंगलवार शाम को मुख्यमंत्री निवास पर हुई।राज्य मंत्री परिषद की बैठक में केन्द्र सरकार द्वारा किसानों से सम्बन्धित विषयों पर बनाए गए तीन नए कानूनों से प्रदेश के किसानों पर पड़ने वाले प्रभावों पर चर्चा की गई।

जयपुरः मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की अध्यक्षता में मंगलवार शाम को मुख्यमंत्री निवास पर हुई। राज्य मंत्री परिषद की बैठक में केन्द्र सरकार द्वारा किसानों से सम्बन्धित विषयों पर बनाए गए तीन नए कानूनों से प्रदेश के किसानों पर पड़ने वाले प्रभावों पर चर्चा की गई। मंत्री परिषद ने प्रदेश के किसानों के हित में यह निर्णय किया कि किसानों के हितों को संरक्षित करने के लिए शीघ्र ही विधानसभा का विशेष सत्र बुलाया जाए। इस सत्र में भारत सरकार द्वारा लागू किए गए कानूनों के प्रभाव पर विचार-विमर्श किया जाकर राज्य के किसानों के हित में वांछित संशोधन विधेयक लाए जाएं।
 
राज्य मंत्री परिषद ने फसलों की न्यूनतम समर्थन मूल्य पर खरीद की अनिवार्यता पर जोर दिया। साथ ही व्यापारियों द्वारा किसानों की फसल खरीद के प्रकरण में विवाद होने की स्थिति में उसके निपटारे के लिए सिविल कोर्ट के अधिकारों को बहाल रखने पर भी चर्चा की। मंत्री परिषद का मत है कि राजस्थान में ऐसे प्रकरणों में फसल खरीद के विवादों के मंडी समिति या सिविल कोर्ट के माध्यम से निपटारे की व्यवस्था पूर्ववत रहनी चाहिए।

मंत्री परिषद ने माना कि नए कृषि कानूनों के लागू होने के बाद आवश्यक वस्तु अधिनियम के तहत सामान्य परिस्थितियों में विभिन्न कृषि जिन्सों के स्टॉक की अधिकतम सीमा हटाने से कालाबाजारी बढ़ने, अनाधिकृत भंडारण तथा कीमतें बढ़ने की आशंका से इंकार नहीं किया जा सकता। बैठक में यह भी चर्चा की गई कि कॉन्ट्रेट फॉर्मिंग अधिनियम में न्यूनतम समर्थन मूल्य का प्रावधान रखना प्रदेश के किसानों के हित में होगा।
 
बैठक में प्रदेश में कोरोना संक्रमण और इससे निपटने के लिए राज्य सरकार द्वारा किए जा रहे प्रबंधन पर भी चर्चा हुई। मंत्री परिषद ने इस बात पर संतोष व्यक्त किया कि राज्य में कोरोना प्रबंधन बेहतरीन रहा है। 

हाल ही में केन्द्र सरकार तथा आईसीएमआर द्वारा ली गई वीडियो कॉन्फ्रेंस में प्रदेश में ऑक्सीजन के प्रबंधन, मृत्यु दर पर नियंत्रण में सफलता, प्लाज्मा ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल, निशुल्क लाइफ सेविंग ड्रग्स आदि की सराहना की गई है। मंत्री परिषद ने यह भी निर्णय किया कि कोरोना के विरूद्ध जन आंदोलन को 31 अक्टूबर से एक माह और बढ़ाकर 30 नवम्बर तक जारी रखा जाए। 

Web Title: Ashok Gehlot government of Rajasthan will bring bill against agricultural laws

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