अदालत में पेश हुए केजरीवाल, 10,000 रुपये के निजी मुचलके पर मानहानि के दो मामलों में जमानत
By लोकमत न्यूज़ डेस्क | Published: July 16, 2019 08:31 PM2019-07-16T20:31:30+5:302019-07-16T20:31:30+5:30
अदालत ने केजरीवाल के साथ सिसोदिया को भी जमानत दे दी। गुप्ता दिल्ली विधानसभा में विपक्ष के नेता हैं। अपनी शिकायत में उन्होंने दावा किया कि दोनों आप नेताओं ने इस बारे में कई ट्वीट किये तथा उनके बयान को लेकर मीडिया में आयी खबरों से उनकी प्रतिष्ठा धूमिल हुई है।
दिल्ली की एक अदालत ने भाजपा और इसके नेता विजेंद्र गुप्ता द्वारा दायर आपराधिक मानहानि के दो मामलों में मंगलवार को मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को जमानत दे दी।
अतिरिक्त मुख्य मेट्रोपोलिटन मजिस्ट्रेट समर विशाल ने अदालत में पेश हुए केजरीवाल को दोनों मामलों में 10,000 रुपये के निजी मुचलके तथा इतनी ही रकम की जमानत राशि देने पर राहत दे दी।
पहला मामला आम आदमी पार्टी के भाजपा पर दिल्ली में मतदाता सूची से ‘‘मतदाताओं’’ के नाम हटाने के आरोप से जुड़ा है। इस आरोप के बाद भाजपा नेता राजीव बब्बर ने पार्टी की प्रतिष्ठा को नुकसान पहुंचाने का आरोप लगाते हुए केजरीवाल, राज्यसभा सदस्य सुशील कुमार गुप्ता, विधायक मनोज कुमार और आप की प्रवक्ता आतिशी मार्लेना के खिलाफ अदालत से कार्यवाही का अनुरोध किया था।
अन्य आरोपियों को इससे पहले अदालत से जमानत मिल चुकी है। दूसरे मामले में, विजेंद्र गुप्ता ने आरोप लगाया है कि आप के नेताओं केजरीवाल और उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने उन पर दिल्ली के मुख्यमंत्री की हत्या के प्रयास का आरोप लगाकर उनकी छवि ‘‘धूमिल’’ की है।
अदालत ने केजरीवाल के साथ सिसोदिया को भी जमानत दे दी। गुप्ता दिल्ली विधानसभा में विपक्ष के नेता हैं। अपनी शिकायत में उन्होंने दावा किया कि दोनों आप नेताओं ने इस बारे में कई ट्वीट किये तथा उनके बयान को लेकर मीडिया में आयी खबरों से उनकी प्रतिष्ठा धूमिल हुई है।
इसके लिये उन्होंने न तो कोई अफसोस जताया और न ही माफी मांगी।