ऑक्सीजन आपूर्ति संबंधी कर्नाटक उच्च न्यायालय के आदेश में हस्तक्षेप से शीर्ष अदालत का इनकार

By भाषा | Published: May 7, 2021 12:23 PM2021-05-07T12:23:03+5:302021-05-07T12:23:03+5:30

Apex court refuses to interfere with the order of the Karnataka High Court on oxygen supply | ऑक्सीजन आपूर्ति संबंधी कर्नाटक उच्च न्यायालय के आदेश में हस्तक्षेप से शीर्ष अदालत का इनकार

ऑक्सीजन आपूर्ति संबंधी कर्नाटक उच्च न्यायालय के आदेश में हस्तक्षेप से शीर्ष अदालत का इनकार

नयी दिल्ली, सात मई उच्चतम न्यायालय ने केंद्र को कोविड-19 मरीजों के इलाज के वास्ते राज्य के लिए ऑक्सीजन का आवंटन 965 मीट्रिक टन से बढ़ाकर 1200 मीट्रिक टन करने का निर्देश देने वाले कर्नाटक उच्च न्यायालय के आदेश में हस्तक्षेप से शुक्रवार को इनकार कर दिया।

मुख्य न्यायाधीश डी वाई चंद्रचूड़ और न्यायमूर्ति एम आर शाह की पीठ ने कहा कि पांच मई का उच्च न्यायालय का आदेश जांचा-परखा और शक्ति का विवेकपूर्ण प्रयोग करते हुए दिया गया है।

शीर्ष अदालत ने केंद्र की उस दलील को स्वीकार करने से इनकार कर दिया कि अगर प्रत्येक उच्च न्यायालय ऑक्सीजन आवंटन करने के लिए आदेश पारित करने लगा तो इससे देश के आपूर्ति नेटवर्क के लिए परेशानी खड़ी हो जाएगी।

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Web Title: Apex court refuses to interfere with the order of the Karnataka High Court on oxygen supply

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