बिहार में नगर निकाय चुनाव की तारीखों का हुआ ऐलान, दो चरणों में संपन्न होगी पूरी चुनावी प्रक्रिया, जानिए पूरा ब्योरा
By एस पी सिन्हा | Published: September 9, 2022 08:00 PM2022-09-09T20:00:03+5:302022-09-09T20:05:29+5:30
बिहार चुनाव आयोग राज्य के सभी 224 नगर निकायों, नगर परिषद, नगर पंचायत के चुनाव करवाने जा रहा है। नगर पालिका चुनाव में पहली बार तीन पदों पार्षद, उप मुख्य पार्षद और मुख्य पार्षद के पदों के चुनाव के लिए ईवीएम से वोटिंग होगी।
पटना:बिहार निर्वाचन आयोग ने शहरी निकायों के लिए चुनाव की तारीखों का ऐलान कर दिया। राज्य के 224 नगरपालिकाओं में चुनाव होना है। राज्य निर्वाचन आयुक्त दीपक प्रसाद ने आज बताया कि राज्य में नगर निकाय चुनाव की प्रक्रिया दो चरणों में पूरी की जाएगी।
इसके तहत राज्य के सभी नगर निकायों यानी नगर निगम, नगर परिषद, नगर पंचायत आदि के चुनाव होंगे। नगर पालिका चुनाव में पहली बार तीन पदों पार्षद, उप मुख्य पार्षद और मुख्य पार्षद के पदों के चुनाव के लिए ईवीएम से वोटिंग होगी।
राज्य निर्वाचन आयुक्त ने बताया कि पहले चरण के लिए 10 अक्टूबर को 156 नगरपालिका क्षेत्रों में मतदान होगा। पहले चरण का नामांकन 10 सितम्बर से 19 सितम्बर तक चलेगा। इसमें कुल 37 जिलों में मतदान होगा।
आयोग के मुताबिक पहले चरण में कुल 3346 वार्डों में मतदान होगा है। इसकी मतगणना 12 अक्टूबर को होगी। द्वितीय चरण में 16 अक्टूबर से नामांकन होगा और 20 अक्टूबर को मतदान होगा। मतों की गिनती 22 अक्टूबर को होगी।
इस बार 21 नवगठित नगरपालिका में भी चुनाव होंगे। आयोग ने बिहार के 261 नगर निकायों में चुनाव कराने की तैयारियां पूरी कर ली है। इसमें 19 नगर निगम, 88 नगर परिषद और 154 नगर पंचायतों के लिए चुनाव होना है। प्रदेश के सभी 38 जिलों के सभी निकायों में होनेवाले चुनाव को लेकर निर्वाचन आयोग की तरफ से नए वार्ड और आरक्षण रोस्टर की लिस्ट भी जारी कर दी गई है।
राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा चुनाव के तारिखों का ऐलान करने के बाद चुनावी सरगर्मी तेज हो गई है। आयोग के अनुसार नगर पंचायत में वार्ड पार्षद अधिकतम 20 हजार रुपये तो नगर निगम क्षेत्र में अधिकतम 80 हजार रुपये खर्च कर सकेंगे।
इसी तरह नगर परिषद के वार्ड पार्षद उम्मीदवार 40 हजार रुपये तक अधिकतम खर्च कर सकेंगे। वहीं, बिहार में नगर निकाय आम चुनाव 2022 में दो बच्चों के माता-पिता ही उम्मीदवार हो सकते हैं। दो से अधिक संतान होने पर चुनाव नहीं लड़ सकते हैं।
चुनाव आयोग ने नियम में यह भी स्पष्ट कर दिया है कि अगर किसी व्यक्ति के दो से अधिक संतान हैं और वे इनमें से किसी को गोद दे देते हैं, तो ऐसी स्थिति में भी उस बच्चे के जैविक पिता वही कहलाएंगे। जिस व्यक्ति ने गोद लिया है, वे उसके पिता नहीं माने जाएंगे।
नगर निकाय चुनाव के तहत वार्ड पार्षद, उप मुख्य पार्षद या उप मेयर और मुख्य पार्षद या मेयर पद के लिए मतदान कराया जाएगा। इससे पहले आम मतदाता केवल वार्ड पार्षद का चुनाव ही करता था। बाकी दो पदों के लिए चुनाव निर्वाचित पार्षद मिलकर कर करते थे। इस बार सभी तीन पदों के लिए सीधे आम मतदाता ही चुनाव करेगा।