आंध प्रदेश विधानपरिषद ने तीन राजधानियों से संबंधित अधिनियम निरस्त करने का विधेयक पारित किया
By भाषा | Updated: November 23, 2021 23:07 IST2021-11-23T23:07:23+5:302021-11-23T23:07:23+5:30

आंध प्रदेश विधानपरिषद ने तीन राजधानियों से संबंधित अधिनियम निरस्त करने का विधेयक पारित किया
अमरावती, 23 नवंबर आंध्र प्रदेश विधान परिषद ने मंगलवार को विवादास्पद आंध्र प्रदेश विकेंद्रीकरण एवं सभी क्षेत्रों के समावेशी विकास अधिनियम, 2020 को निरस्त करने के लिए एक विधेयक पारित किया, जिसका उद्देश्य राज्य के लिए तीन राजधानियों की स्थापना करना था।
हालांकि, विपक्षी भाजपा और प्रोग्रेसिव डेमोक्रेटिक फ्रंट (पीडीएफ) के सदस्यों ने मांग की कि सरकार राज्य के लिए केवल एक राजधानी अमरावती पर टिकी रहे और तीन राजधानियों की स्थापना के लिए एक नया कानून लाने का विचार को छोड़ दे।
वित्त और विधायी मामलों के मंत्री बी. राजेंद्रनाथ ने मंगलवार को परिषद में निरसन विधेयक पेश किया। एक दिन पहले विधानसभा ने इसे मंजूरी दी थी।
मुख्यमंत्री वाई. एस. जगन मोहन रेड्डी ने विधानसभा को बताया था कि वे एक ‘‘व्यापक, पूर्ण और बेहतर’’ विकेंद्रीकरण विधेयक नये सिरे से लाएंगे।
सदन में भाजपा के नेता पी. वी. एन. माधव ने एक नया कानून लाने की सरकार की योजना की निंदा की और मांग की कि केवल अमरावती को राज्य की राजधानी के रूप में जारी रखा जाए।
पीडीएफ विधायक के. लक्ष्मण राव, के. नरसिम्हा रेड्डी और वेंकटेश्वर राव ने भी निरसन विधेयक का स्वागत किया, लेकिन कहा कि राज्य में केवल एक राजधानी होनी चाहिए।
Disclaimer: लोकमत हिन्दी ने इस ख़बर को संपादित नहीं किया है। यह ख़बर पीटीआई-भाषा की फीड से प्रकाशित की गयी है।