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केंद्र सरकार पर सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने कसा तंज, ट्वीट कर बताया GST का भाव-अर्थ

By मनाली रस्तोगी | Updated: July 18, 2022 13:59 IST

आटा, पनीर और दही जैसे सामान पर अब जनता को पांच प्रतिशत का जीएसटी देना होगा। इस बीच समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव जीएसटी को लेकर केंद्र सरकार पर तंज कसते हुए नजर आए।

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ठळक मुद्देटेट्रा पैक और बैंक की तरफ से चेक जारी करने पर 18 प्रतिशत और एटलस समेत नक्शे तथा चार्ट पर 12 प्रतिशत जीएसटी लगेगा।खुले में बिकने वाले बिना ब्रांड वाले उत्पादों पर जीएसटी छूट जारी रहेगी।

लखनऊ: जीएसटी परिषद के फैसले लागू होने के बाद सोमवार से कई खाद्य वस्तुएं महंगी हो गईं। इनमें पहले से पैक और लेबल वाले खाद्य पदार्थ जैसे आटा, पनीर और दही शामिल हैं, जिन पर आमजन को पांच प्रतिशत माल एवं सेवा कर (जीएसटी) देना होगा। इस तरह 5,000 रुपए से अधिक किराए वाले अस्पताल के कमरों पर भी जीएसटी देना होगा। 

इसके अलावा 1,000 रुपए प्रतिदिन से कम किराए वाले होटल कमरों पर 12 प्रतिशत की दर से कर लगाने की बात कही गई है। अभी इसपर कोई कर नहीं लगता है। इस बीच उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव केंद्र की मोदी सरकार पर निशाना साधते हुए नजर आए। यही नहीं, उन्होंने इस दौरान जीएसटी का नया भाव-अर्थ भी बताया। 

उन्होंने ट्वीट करते हुए लिखा, "आज से आटा, दही, पनीर से लेकर ब्लेड, शार्पनर, एलईडी, इलाज, सफर सब पर जीएसटी की जो मार आम जनता पर पड़ी है उससे दुखी होकर जीएसटी का एक नया भाव-अर्थ सामने आया है...'गई सारी तनख्वाह'। 

बता दें कि केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की अध्यक्षता में जीएसटी परिषद ने पिछले दिनों अपनी बैठक में डिब्बा या पैकेटबंद और लेबल युक्त (फ्रोजन को छोड़कर) मछली, दही, पनीर, लस्सी, शहद, सूखा मखाना, सूखा सोयाबीन, मटर जैसे उत्पाद, गेहूं और अन्य अनाज तथा मुरमुरे पर पांच प्रतिशत जीएसटी लगाने का फैसला किया था। कर दर में बदलाव 18 जुलाई यानी आज से प्रभाव में आए हैं। 

इसी प्रकार टेट्रा पैक और बैंक की तरफ से चेक जारी करने पर 18 प्रतिशत और एटलस समेत नक्शे तथा चार्ट पर 12 प्रतिशत जीएसटी लगेगा। वहीं, खुले में बिकने वाले बिना ब्रांड वाले उत्पादों पर जीएसटी छूट जारी रहेगी। 'प्रिंटिंग/ड्राइंग इंक', धारदार चाकू, कागज काटने वाला चाकू और 'पेंसिल शार्पनर', एलईडी लैंप, ड्राइंग और मार्किंग करने वाले उत्पादों पर कर की दरें बढ़ाकर 18 प्रतिशत कर दी गयी हैं। 

सौर वॉटर हीटर पर अब 12 प्रतिशत जीएसटी लगेगा जबकि पहले पांच प्रतिशत कर लगता था। सड़क, पुल, रेलवे, मेट्रो, अपशिष्ट शोधन संयंत्र और शवदाहगृह के लिये जारी होने वाले कार्य अनुबंधों पर अब 18 प्रतिशत जीएसटी लगेगा, जो अबतक 12 प्रतिशत था। हालांकि, रोपवे के जरिये वस्तुओं और यात्रियों के परिवहन तथा कुछ सर्जरी से जुड़े उपकरणों पर कर की दर घटाकर पांच प्रतिशत की गई है। पहले यह 12 प्रतिशत थी।

(भाषा इनपुट के साथ)
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