एयरसेल-मेक्सिस मामला: चिदंबरम और उनके बेटे कार्ति को राहत, 1 अगस्त तक गिरफ्तारी टली
By लोकमत न्यूज़ डेस्क | Published: May 30, 2019 10:30 AM2019-05-30T10:30:34+5:302019-05-30T10:30:34+5:30
अदालत ने 8 मार्च को सुनवाई के दौरान चिदंबरम और उनके बेटे की गिरफ्तारी पर रोक लगाई गई थी। इसके बाद 26 मार्च और फिर 6 मई को भी अंतरिम राहत बढ़ा दी गई थी।
दिल्ली की अदालत ने एयरसेल मैक्सिस मामले में पूर्व केन्द्रीय मंत्री पी. चिदंबरम और उनके बेटे कार्ति चिदंबरम को मिली गिरफ्तारी से छूट की अवधि एक अगस्त तक बढ़ा दी है। इससे पहले अदालत ने 30 मई तक चिदंबरम और उनके बेटे को यह छूट दी थी।
प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) एयरसेल-मैक्सिस सौदा मामले की विदेश में चल रही जांच में सबूत सामने के बाद चिदंबरम और उनके बेटे कार्ति को हिरासत में लेकर पूछताछ करने की मांग कर रहा है। अदालत ने 8 मार्च को सुनवाई के दौरान चिदंबरम और उनके बेटे की गिरफ्तारी पर रोक लगाई गई थी। इसके बाद 26 मार्च और फिर 6 मई को भी अंतरिम राहत बढ़ा दी गई।
Aircel-Maxis Case: A Delhi Court extends interim protection to P Chidambaram & Karti Chidambaram till 1st August. pic.twitter.com/jDQFicKAyI
— ANI (@ANI) May 30, 2019
पिछली सुनवाई (6 मई) में अदालत ने जांच एजेंसी को यह दिखाने के लिए केस फाइल पेश करने का निर्देश दिया कि सामग्री इकट्ठा की जा रही है। ईडी की ओर से पेश हुए सॉलिसिटर जरनल तुषार मेहता और वरिष्ठ वकील सोनिया माथुर ने कहा कि कार्ति सहयोग नहीं कर रहे हैं। ईडी ने अदालत से कहा, 'हमने विशेष संयुक्त निदेशक को सिंगापुर भेजा है और हमने उनसे समय की कमी के चलते इस प्रक्रिया को शीघ्र पूरा करने को कहा है। हम (ब्रिटेन और सिंगापुर) से अनुरोध पत्र मिलने के बाद इन दोनों आरोपियों को हिरासत में लेकर पूछताछ करना चाहते हैं।'
जांच एजेंसी ने आरोप लगाया कि ‘कार्ति टेनिस खेलने के वास्ते विदेश यात्रा के लिए अर्जियां लगाते रहते हैं और जांच में सहयोग नहीं करना चाहते हैं।’ ईडी ने यह बात तब कही जब चिदम्बरम और उनके बेटे के वकीलों -- कपिल सिब्बल एवं ए एम सिंघवी ने अदालत से उन्हें अग्रिम जमानत देने का अनुरोध किया और जांच एजेंसी पर इस मामले में देरी करने का आरोप लगाया।
(भाषा इनपुट)