ठळक मुद्देअदालत ने 3600 करोड़ रुपये के इस वीवीआईपी हेलीकॉप्टर सौदा घोटाला में पुरी की अग्रिम जमानत अर्जी खारिज कर दी थी।जांच एजेंसी ने बुधवार को विशेष न्यायाधीश अरविंद कुमार से कहा कि पुरी सहयोग नहीं कर रहे और उनका पता भी नहीं चल रहा है।
प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने अगस्तावेस्टलैंड हेलीकॉप्टर घोटाले से जुड़े धनशोधन के एक मामले में मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री कमलनाथ के भांजे और कारोबारी रितुल पुरी के खिलाफ गैर-जमानती वारंट के लिये दिल्ली की अदालत का रुख किया।
एक दिन पहले ही अदालत ने 3600 करोड़ रुपये के इस वीवीआईपी हेलीकॉप्टर सौदा घोटाला में पुरी की अग्रिम जमानत अर्जी खारिज कर दी थी। यह सौदा रद्द किया जा चुका है। जांच एजेंसी ने बुधवार को विशेष न्यायाधीश अरविंद कुमार से कहा कि पुरी सहयोग नहीं कर रहे और उनका पता भी नहीं चल रहा है।
अदालत अब कल इस आवेदन पर सुनवाई कर सकती है। अपने आवेदन में ईडी ने कहा है कि पुरी को मंगलवार को जांच से जुड़ने का निर्देश दिया गया था लेकिन वह एजेंसी के सामने नहीं पहुंचे।