अगस्तावेस्टलैंड मामला: कोर्ट ने रक्षा एजेंट सुशेन मोहन गुप्ता को 20 अप्रैल तक न्यायिक हिरासत में भेजा
By भाषा | Published: April 8, 2019 11:09 PM2019-04-08T23:09:05+5:302019-04-08T23:09:05+5:30
जांच एजेंसी ने कहा था कि इस मामले में सरकारी गवाह बने राजीव सक्सेना के खुलासों के बाद गुप्ता की भूमिका सामने आयी। सक्सेना के संयुक्त अरब अमीरात से प्रत्यर्पित होने के बाद और एजेंसी ने उसे यहां गिरफ्तार कर लिया।
दिल्ली की एक अदालत ने सोमवार को अगस्तावेस्टलैंड वीवीआईपी हेलीकॉप्टर मामले में गिरफ्तार कथित रक्षा एजेंट सुशेन मोहन गुप्ता को 20 अप्रैल तक की न्यायिक हिरासत में भेज दिया। विशेष न्यायाधीश अरविंद कुमार ने गुप्ता को न्यायिक हिरासत में भेजा। प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने धन शोधन रोकथाम कानून (पीएमएलए) के तहत गुप्ता को गिरफ्तार किया था।
गुप्ता के वकील ने अदालत से उन्हें किसी अलग सेल में स्थानान्तरित करने का अनुरोध किया लेकिन अदालत ने इससे इंकार करते हुए कहा कि इसकी कोई जरूरत नहीं है। अदालत ने गुप्ता को अदालतीकक्ष में अपने वकील से 25 मिनट बात करने की अनुमति दी। गुप्ता की जमानत याचिका पर मंगलवार को सुनवाई होगी। उन्होंने शनिवार को यह याचिका दायर की थी। अदालत ने गुप्ता की हिरासत दो दिन बढाई थी जो सोमवार को खत्म हो रही थी।
अदालत ने अपनी जमानत याचिका पर एजेंसी से नौ अप्रैल तक जवाब देने को कहा था। जांच एजेंसी ने कहा था कि इस मामले में सरकारी गवाह बने राजीव सक्सेना के खुलासों के बाद गुप्ता की भूमिका सामने आयी। सक्सेना के संयुक्त अरब अमीरात से प्रत्यर्पित होने के बाद और एजेंसी ने उसे यहां गिरफ्तार कर लिया।