सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद भी सिमकार्ड के लिए अब भी किया जा रहा आधार का इस्तेमाल
By पल्लवी कुमारी | Published: October 26, 2018 09:13 AM2018-10-26T09:13:02+5:302018-10-26T09:36:03+5:30
Telecom Companies still using eKYC Aadhaar: डिपार्टमेंट ऑफ टेलिकॉम (DoT) ने इसके लिए फिलहाल कोई निर्देश नहीं जारी किया है, जिसकी वजह से वह ई-केवाईसी आधार का इस्तेमाल कर रहे हैं।
आधार पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद भी देश की कई नामी और चर्चित टेलिकॉम कंपनियां सिमकार्ड के लिए ई-केवाईसी के रूप में अब भी आधार का इस्तेमाल कर रही है। कई टेलिकॉम कंपनियों के प्रतिनिधियों ने टाइम्स ऑफ इंडिया को बताया कि ई-केवाईसी या आधार के बायोमीट्रिक की सुविधा का अब भी किया जा रहा है।
उन्होंने यह भी बताया कि ऐसा करने में सिर्फ एक ही फायदा है कि इसमें ज्यादा समय नहीं लगता और कागजी काम का पूरा वक्त बच जाता है। जिसके बाद ग्राहकों को आसानी से सिमकार्ड मिल जाता है।
डिपार्टमेंट ऑफ टेलिकॉम (DoT) को कोई निर्देश नहीं
डिपार्टमेंट ऑफ टेलिकॉम (DoT) ने इसके लिए फिलहाल कोई निर्देश नहीं जारी किया है, जिसकी वजह से वह ई-केवाईसी आधार का इस्तेमाल कर रहे हैं। उन्होंने यह भी साफ किया है कि जब तक डिपार्टमेंट ऑफ टेलिकॉम (DoT) से इसके लिए कोई एडवाजरी जारी नहीं की जाएगी तब तक वह ई-केवाईसी आधार का इस्तेमाल करते रहेंगे।
टेलिकॉम कंपनियां आधार के मामले में सुप्रीम कोर्ट के आदेश के दायरे से बाहर हो सकती है
यूनीक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया ( UIDAI) के एक वरिष्ठ अधिकारी के मुताबिक, टेलिकॉम कंपनियां इस सुप्रीम कोर्ट के आदेश के दायरे से बाहर हो सकती है। अधिकारियों के मुताबिक उन्होंने डिपार्टमेंट ऑफ टेलिकॉम सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बारे में पहले ही बता दिया था। इसके साथ ही यह सलाह भी दी थी कि इस मामले पर जल्द ही कोई कदम उठाने की जरूरत है।
सुप्रीम कोर्ट ने दी लिखित जानकारी
एक अक्टूबर को सुप्रीम कोर्ट ने टेलिकॉम कंपनियों को लिखित में यह बताया था कि आधार ई-केवाईसी का इस्तेमाल सिमकार्ड या मोबाइल वेरिफाई करने के लिए नहीं दिया जाएगा।