दिल्ली हाईकोर्ट ने आप सरकार को भेजा नोटिस, कहा- दिल्ली के लिए नियुक्त हो महाधिवक्ता
By भाषा | Published: March 31, 2020 02:55 PM2020-03-31T14:55:28+5:302020-03-31T14:55:28+5:30
याचिकाकर्ता ने याचिका में दलील दी है कि दिल्ली को विशेष दर्जा देने वाले संविधान के अनुच्छेद 239एए के तहत विधानसभा को लोक व्यवस्था, पुलिस और भूमि के अलावा संविधान की सातवीं अनुसूची की राज्य या समवर्ती सूची में उल्लिखित किसी भी अन्य मामले में राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र के लिये कानून बनाने का अधिकार है।
नई दिल्ली: दिल्ली के लिए महाधिवक्ता की नियुक्ति को लेकर दायर एक जनहित याचिका पर दिल्ली उच्च न्यायालय ने अरविंद केजरीवाल सरकार को नोटिस जारी किया है। मुख्य न्यायाधीश डी एन पटेल और न्यायमूर्ति सी हरि शंकर की पीठ ने याचिकाकर्ता अभिजीत मिश्रा की याचिका पर दिल्ली सरकार को नोटिस जारी किया और उससे 22 मई तक जवाब मांगा है।
याचिकाकर्ता ने याचिका में दलील दी है कि दिल्ली को विशेष दर्जा देने वाले संविधान के अनुच्छेद 239एए के तहत विधानसभा को लोक व्यवस्था, पुलिस और भूमि के अलावा संविधान की सातवीं अनुसूची की राज्य या समवर्ती सूची में उल्लिखित किसी भी अन्य मामले में राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र के लिये कानून बनाने का अधिकार है। याचिका में कहा गया है कि इसमें महाधिवक्ता की नियुक्ति भी शामिल होगी।
खुद को वित्तीय अर्थशास्त्री बताने वाले मिश्रा ने याचिका में कहा है कि प्रशासनिक और शासकीय मामलों में दिल्ली सरकार को कानूनी सलाह देने के लिये महाधिवक्ता का पद होना आवश्यक है। अधिवक्ता पायल बहल और अमित सिंह के माध्यम से दायर याचिका में महाधिवक्ता की नियुक्ति के लिये ‘नियम और शर्ते’ तैयार करने तथा इस पद के लिये चयन प्रक्रिया शुरू करने के लिए एक समिति बनाने का भी अनुरोध किया गया है।
मिश्रा ने याचिका में कहा है कि उनकी शिकायत के जवाब में दिल्ली सरकार ने उन्हें सूचित किया कि महाधिवक्ता की नियुक्ति उसके अधिकार क्षेत्र से बाहर है। इसके बाद ही यह जनहित याचिका दायर की गई है।