Adani Hindenburg case: अडानी हिंडनबर्ग मामले में सुप्रीम कोर्ट ने फैसले के खिलाफ पुनर्विचार याचिका खारिज की

By रुस्तम राणा | Updated: July 15, 2024 18:04 IST2024-07-15T18:04:31+5:302024-07-15T18:04:31+5:30

Adani Hindenburg case: भारत के मुख्य न्यायाधीश (सीजेआई) डीवाई चंद्रचूड़, न्यायमूर्ति जेबी पारदीवाला और न्यायमूर्ति मनोज मिश्रा की पीठ ने समीक्षा याचिका को खारिज कर दिया। 

Adani Hindenburg case: Supreme Court dismisses review plea against judgment | Adani Hindenburg case: अडानी हिंडनबर्ग मामले में सुप्रीम कोर्ट ने फैसले के खिलाफ पुनर्विचार याचिका खारिज की

Adani Hindenburg case: अडानी हिंडनबर्ग मामले में सुप्रीम कोर्ट ने फैसले के खिलाफ पुनर्विचार याचिका खारिज की

नई दिल्ली:सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को 3 जनवरी को दिए गए अपने फैसले की समीक्षा की मांग करने वाली याचिका को खारिज कर दिया, जिसमें अडानी समूह द्वारा शेयर मूल्य में हेरफेर के आरोपों की जांच के लिए विशेष जांच दल (एसआईटी) या सीबीआई गठित करने से इनकार कर दिया गया। भारत के मुख्य न्यायाधीश (सीजेआई) डीवाई चंद्रचूड़, न्यायमूर्ति जेबी पारदीवाला और न्यायमूर्ति मनोज मिश्रा की पीठ ने समीक्षा याचिका को खारिज कर दिया। 

पीठ ने कहा, "समीक्षा याचिका का अवलोकन करने के बाद, रिकॉर्ड में कोई त्रुटि स्पष्ट नहीं है। सुप्रीम कोर्ट नियम 2013 के आदेश XLVII नियम 1 के तहत समीक्षा का कोई मामला नहीं है। इसलिए, समीक्षा याचिका खारिज की जाती है," पीठ ने अपने आदेश में कहा।

Web Title: Adani Hindenburg case: Supreme Court dismisses review plea against judgment

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