बिना अनुमति लाउड स्पीकर बजाने पर होगी कार्रवाई

By भाषा | Updated: January 23, 2021 22:31 IST2021-01-23T22:31:18+5:302021-01-23T22:31:18+5:30

Action will be taken on playing loud speakers without permission | बिना अनुमति लाउड स्पीकर बजाने पर होगी कार्रवाई

बिना अनुमति लाउड स्पीकर बजाने पर होगी कार्रवाई

भिवानी (हरियाणा), 23 जनवरी चरखी दादरी के पुलिस अधीक्षक विनोद कुमार ने शनिवार को कहा कि लाउड स्पीकर व माइक लगाने के लिए अनुमति लेगी होगी और अगर किसी ने बिना अनुमति के इनका इस्तेमाल किया तो कानूनी कार्रवाई की जाएगी।

एसपी ने कहा कि लाउडस्पीकर और माइक से ध्वनि प्रदूषण होता है, इनका प्रयोग बिना किसी अनुमति के कानूनी रूप से वर्जित है।

उन्होंने कहा कि इस संबध में माननीय पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय ने स्पष्ट किया गया है कि लाउड स्पीकर और माइक का बगैर लाइसेंस के किसी भी प्रयोजन के लिए प्रयोग करना कानूनन अपराध है तथा सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय के आदेशों का भी उल्लंघन है।

उन्होंने कहा कि लाउड स्पीकर या माइक की जहां छूट है उन मामलों के अतिरिक्त बिना लाइसेंस के किसी भी व्यक्तिगत अथवा सार्वजनिक कार्यक्रम में इनका प्रयोग न करें।

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Web Title: Action will be taken on playing loud speakers without permission

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