नूपुर शर्मा और नवीन जिंदल के खिलाफ कार्रवाई से कई भाजपा नेता- कार्यकर्ता हुए नाराज, पार्टी से निकाले जाने के बाद जिंदल ने कही ये बात
By लोकमत न्यूज़ डेस्क | Published: June 7, 2022 07:17 AM2022-06-07T07:17:28+5:302022-06-07T07:38:11+5:30
दिल्ली भाजपा अध्यक्ष आदेश गुप्ता ने कहा, ‘‘मुझे पार्टी के किसी सदस्य की तरफ से कोई शिकायत नहीं मिली है। यदि ऐसा कुछ होगा तो मैं यह जानने वाला पहला व्यक्ति होऊंगा।’’
नयी दिल्लीः भारतीय जनता पार्टी की राष्ट्रीय प्रवक्ता नूपुर शर्मा को पार्टी द्वारा निलंबित करने और दिल्ली इकाई के मीडिया प्रमुख नवीन कुमार जिंदल को निष्कासित करने का फैसला राज्य इकाई के कई नेताओं और कार्यकर्ताओं को पसंद नहीं आया। भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के अंदरूनी सूत्रों ने सोमवार को दावा किया। दिल्ली भाजपा अध्यक्ष आदेश गुप्ता ने कहा, ‘‘मुझे पार्टी के किसी सदस्य की तरफ से कोई शिकायत नहीं मिली है। यदि ऐसा कुछ होगा तो मैं यह जानने वाला पहला व्यक्ति होऊंगा।’’
दिल्ली भाजपा के एक वरिष्ठ पदाधिकारी ने नाम न बताने की तर्ज पर कहा ‘‘पार्टी के दो पदाधिकारी पार्टी की बोली लगा रहे थे। उन्हें इस समय केवल सीमा पार करने के लिए दंडित नहीं किया जाना चाहिए था।’’ बता दें कि पैगंबर मोहम्मद के खिलाफ कथित रूप से विवादित टिप्पणी के लिये भाजपा ने राष्ट्रीय प्रवक्ता नूपुर शर्मा को निलंबित कर दिया गया, जबकि पार्टी की दिल्ली इकाई के मीडिया प्रमुख नवीन कुमार जिंदल को निष्कासित कर दिया गया।
पार्टी से निकाले जाने के बाद नवीन जिंदल ने खुद को “गौरवान्वित हिंदू” बताया और ट्विटर पर अपने समर्थकों को ‘जय श्री राम' लिखकर शुभकामना दी। जिंदल ने कहा कि देश-विदेश से सोशल मीडिया पर लगातार उन्हें जान से मारने की धमकियां मिल रही हैं। निष्कासित नेता ने कहा कि वर्तमान में उनकी प्राथमिक चिंता अपनी और अपने परिवार की रक्षा करना है। जिंदल ने बताया, “मैंने अपनी सुरक्षा वापस दिए जाने की मांग करते हुए पुलिस को शिकायत दी है। मुझे बांके बिहारी पर भरोसा है और वह इस कठिन समय से पार पाने में मेरी मदद करेंगे।”
उधर, नूपुर शर्मा को पैगंबर पर विवादित टिप्पणी को लेकर जान से मारने की धमकियां मिल रही हैं। दिल्ली पुलिस ने नूपुर शर्मा को पैगंबर मोहम्मद के खिलाफ उनकी विवादास्पद टिप्पणी के लिए धमकियां मिलने की शिकायतों पर प्राथमिकी दर्ज की है। एक वरिष्ठ पुलिस अधिकारी ने कहा, भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) की धारा 153ए (धर्म, जाति, जन्मस्थान, निवास के आधार पर विभिन्न समूहों के बीच दुश्मनी को बढ़ावा देना), 506 (आपराधिक धमकी), 507 (गुमनाम संचार द्वारा आपराधिक धमकी), 509 (शब्द, हावभाव या कार्य, जिसका उद्देश्य किसी महिला की गरिमा का अपमान करना है) के तहत अज्ञात लोगों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की गई है।