आय प्राप्त करने की क्षमता गुजारा भत्ता से इनकार करने का कारण नहीं हो सकता :दिल्ली उच्च न्यायालय

By भाषा | Updated: December 23, 2021 23:18 IST2021-12-23T23:18:38+5:302021-12-23T23:18:38+5:30

Ability to receive income cannot be a reason for denial of alimony: Delhi High Court | आय प्राप्त करने की क्षमता गुजारा भत्ता से इनकार करने का कारण नहीं हो सकता :दिल्ली उच्च न्यायालय

आय प्राप्त करने की क्षमता गुजारा भत्ता से इनकार करने का कारण नहीं हो सकता :दिल्ली उच्च न्यायालय

नयी दिल्ली, 23 दिसंबर दिल्ली उच्च न्यायालय ने कहा है कि कमाने में सक्षम होना अलग रह रही पत्नी को अंतरिम गुजारा भत्ता देने से मना करने का आधार नहीं हो सकता है क्योंकि कई बार पत्नी परिवार की खातिर अपने करियर की आहुति दे देती है।

न्यायमूर्ति सुब्रमण्यन प्रसाद ने याचिकाकर्ता की पत्नी को 33,000 रुपये अंतरिम गुजारा भत्ता देने के निचली अदालत के आदेश को चुनौती देने वाली याचिका का निस्तारण करते हुए यह कहा।

अदालत ने याचिकाकर्ता की यह दलील खारिज कर दी कि उसकी पत्नी जीवन यापन करने में सक्षम है क्योंकि वह पूर्व में शिक्षिका रह चुकी है।

अदालत ने याचिकाकर्ता की यह दलील भी खारिज कर दी कि सेना का अधिकारी होने के नाते गुजारा भत्ता दावा पर फैसला सैन्य अधिकरण द्वारा आर्मी आर्डर के अनुरूप करना होगा।

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Web Title: Ability to receive income cannot be a reason for denial of alimony: Delhi High Court

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