वक्फ बोर्ड भ्रष्टाचार मामले में आप विधायक अमानतुल्लाह खान को मिली राहत, कोर्ट ने दी जमानत

By मनाली रस्तोगी | Published: September 28, 2022 06:00 PM2022-09-28T18:00:30+5:302022-09-28T18:02:07+5:30

भ्रष्टाचार निरोधक शाखा (एसीबी) ने 16 सितंबर को आम आदमी पार्टी (आप) के विधायक अमानतुल्लाह खान को गिरफ्तार किया था।

AAP MLA Amanatullah Khan gets bail in Waqf board case | वक्फ बोर्ड भ्रष्टाचार मामले में आप विधायक अमानतुल्लाह खान को मिली राहत, कोर्ट ने दी जमानत

वक्फ बोर्ड भ्रष्टाचार मामले में आप विधायक अमानतुल्लाह खान को मिली राहत, कोर्ट ने दी जमानत

Highlightsआम आदमी पार्टी (आप) के विधायक अमानतुल्लाह खान को दिल्ली की एक अदालत ने दिल्ली वक्फ बोर्ड में कथित अनियमितताओं से जुड़े मामले में जमानत दे दी है।विशेष न्यायाधीश विकास ढुल ने इस मामले में बुधवार को फैसला सुनाया।सोमवार को अदालत ने आप विधायक अमानतुल्ला खान को 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेजा था।

नई दिल्ली: दिल्ली की एक अदालत ने दिल्ली वक्फ बोर्ड में कथित अनियमितताओं से जुड़े मामले में आम आदमी पार्टी (आप) के विधायक अमानतुल्लाह खान को जमानत दे दी है। विशेष न्यायाधीश विकास ढुल ने इस मामले में बुधवार को फैसला सुनाया। भ्रष्टाचार निरोधक शाखा (एसीबी) ने 16 सितंबर को ओखला विधायक के परिसर सहित कई स्थानों पर दिन भर की पूछताछ और छापेमारी के बाद खान को गिरफ्तार किया था।

प्राथमिकी के अनुसार, खान ने दिल्ली वक्फ बोर्ड के अध्यक्ष के रूप में काम करते हुए नियमों और सरकारी दिशानिर्देशों का उल्लंघन करते हुए 32 लोगों को अवैध रूप से भर्ती किया था। विशेष न्यायाधीश विकास ढुल ने अमानतुल्लाह खान की जमानत याचिका पर अपना आदेश मंगलवार को सुरक्षित रखा था। सोमवार को अदालत ने आप विधायक अमानतुल्ला खान को 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेजा था।

खान की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता राहुल मेहरा ने कहा कि किसी भी नियम का उल्लंघन नहीं किया गया है और आरोप एक प्रक्रियात्मक चूक हैं, जो विभागीय कार्यवाही को आकर्षित करते हैं। वकील ने कहा कि आईपीसी की धारा 409 (एक लोक सेवक या बैंकर, व्यापारी या एजेंट, आदि द्वारा आपराधिक विश्वासघात) के लिए सभी सामग्री गायब थी और अभियोजन पक्ष ने अपनी पसंद के कारणों के लिए वक्फ बोर्ड के अध्यक्ष को चुना था।

मेहरा ने आगे कहा कि धन का पूरी तरह से दुरुपयोग नहीं हुआ था और न ही किसी भी पैसे के आदान-प्रदान का कोई प्रथम दृष्टया सबूत था, हर पैसे को ट्रैक किया गया था और इसका हिसाब लगाया गया था। अतिरिक्त लोक अभियोजक अतुल श्रीवास्तव ने कहा कि मामले में जमानत देने की स्थिति नहीं है और खान ने एजेंसी से अपना मोबाइल खो जाने के बारे में झूठ बोला था।

न्यायाधीश ने उनसे पूछा कि खान द्वारा निधि का कथित तौर पर दुरुपयोग करने से सरकारी खजाने को कैसे नुकसान हुआ और साथ ही उन्होंने यह पूछा कि अगर नुकसान हुआ तो कितने का हुआ। इस बीच अदालत ने खान के कथित सहायक और सह-आरोपी लड्डन को दो दिन की भ्रष्टाचार रोधी शाखा (एसीबी) की हिरासत में भेज दिया है।

(भाषा इनपुट के साथ)

Web Title: AAP MLA Amanatullah Khan gets bail in Waqf board case

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