बच्ची के साथ दुष्कर्म के जुर्म में व्यक्ति को उम्रकैद की सजा

By भाषा | Published: January 16, 2021 08:07 PM2021-01-16T20:07:56+5:302021-01-16T20:07:56+5:30

A person sentenced to life imprisonment for raping a child | बच्ची के साथ दुष्कर्म के जुर्म में व्यक्ति को उम्रकैद की सजा

बच्ची के साथ दुष्कर्म के जुर्म में व्यक्ति को उम्रकैद की सजा

कोटा (राजस्थान) ,16 जनवरी राजस्थान के झालावाड़ जिले की एक अदालत ने एक व्यक्ति को साढ़े तीन साल की एक बच्ची के साथ दुष्कर्म के जुर्म में प्राकृतिक तरीके से मौत होने तक उसे आजीवन कारावास की सजा सुनाई है।

सरकारी वकील लालचंद मीणा ने बताया कि बाल यौन अपराध संरक्षण (पॉक्सो) अदालत क्रमांक-2 ने अक्टूबर 2018 में बच्ची के साथ दुष्कर्म के दोषी जानकीलाल लोढ़ा (40) पर बीस हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया।

मीणा ने बताया कि लोढ़ा बरन जिले के एक गांव का रहने वाला था और वह बच्ची को उस वक्त बहला फुसला कर ले गया था जब वह अन्य बच्चों के साथ घर के बाहर खेल रही थी। उन्होंने बताया कि बाद में वह बच्ची को उसी हालत में छोड़ कर फरार हो गया था।

उन्होंने बताया कि बच्ची के पिता की शिकायत के आधार पर उसके खिलाफ मनहोरे थाना पुलिस में मामला दर्ज किया गया था।

मामले की सुनवाई के दौरान कम से कम 15 गवाहों के बयान दर्ज किए गए और अदालत के समक्ष 21 दस्तावेज पेश किए गए।

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Web Title: A person sentenced to life imprisonment for raping a child

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