पिछले तीन सालों में 391 अफगानी, 1595 पाकिस्तानी प्रवासियों को दी गई भारतीय नागरिकता: गृह मंत्रालय
By अभिषेक पाण्डेय | Published: December 12, 2019 07:43 AM2019-12-12T07:43:53+5:302019-12-12T07:45:18+5:30
CAB: नागरिकता संशोधन बिल पर राज्यसभा में जारी चर्चा के दौरान गृह राज्य मंत्री ने बताया कि 2016 से 18 के बीच 391 अफगानी, 1595 पाकिस्तानी प्रवासियों को दी गई भारतीय नागरिकता
नागरिकता संशोधन बिल को लेकर बुधवार को राज्यसभा में बहस के दौरान गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने सदन को बताया कि पिछले तीन सालों (2016-2018) के दौरान 391 अफगानी और 1595 पाकिस्तानी प्रवासियों को भारतीय नागरिकता दी गई है।
सांसद किरोड़ी लाल मीना के सवाल का जवाब देते हुए राय ने राज्यसभा को बताया कि अफगानिस्तान और पाकिस्तान से आने वाले हिंदू और सिख शरणार्थियों के आंकड़े को नहीं एकत्र किए गए हैं।
तीन सालों में 391 अफगानी, 1595 पाकिस्तानी प्रवासियों को दी गई भारतीय नागरिकता
एक लिखित जवाब में राय ने कहा, ऑनलाइन उपलब्ध डेटा के अनुसार, 'पिछले तीन सालों (2016-2018) के दौरान 391 अफगानी और 1595 पाकिस्तानी प्रवासियों को भारतीय नागरिकता दी गई है। 2019 में 6 दिसंबर तक, 40 अफगानी और 712 पाकिस्तानी प्रवासियों को भारतीय नागरकिता दी गई है।'
उन्होंने बताया कि अल्पसंख्यक समुदायों, जिनमें सिख, हिंदू, बौद्ध, जैन, पारसी और ईसाई शामिल हैं, के प्रवासियों के नागरिकता डेटा को ऑनलाइन समावेश करने का काम 2018 में शुरू हुआ है।
उन्होंने कहा, 'डेटा के मुताबिक, इस दौरान अफगानिस्तान और पाकिस्तान के 927 सिखों और हिंदुओं को भारतीय नागरिकता दी गई है।'
नागरिकता संशोधन बिल, 2019 सोमवार को लोकसभा में पास होने के बाद बुधवार को राज्यसभा में भी पास हो गया। इस बिल में पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान के छह अल्पसंख्यक समुदायों के लिए अवैध प्रवासियों की परिभाषा में संशोधन करता है।
इस बिल में इन तीन देशों से आने वाले इन छह अल्पसंख्यक समुदाय के लोगों को भारतीय नागरिकता देने का प्रावधान है। बशर्ते वह 31 दिसंबर या उससे पहले भारत में आए हों और छह साल तक भारत में रह चुके हों।