Delhi riots 2025: दिल्ली पुलिस ने उमर खालिद और शरजील इमाम के खिलाफ SC में दिए हलफनामे में लगाया 'सत्ता परिवर्तन ऑपरेशन' चलाने का आरोप
By रुस्तम राणा | Updated: October 30, 2025 15:44 IST2025-10-30T15:43:44+5:302025-10-30T15:44:37+5:30
दिल्ली पुलिस ने गुरुवार को एक हलफनामे में कहा कि इन विरोध प्रदर्शनों के पीछे मकसद "सरकार बदलने का ऑपरेशन था, सिर्फ विरोध प्रदर्शन नहीं।"

Delhi riots 2025: दिल्ली पुलिस ने उमर खालिद और शरजील इमाम के खिलाफ SC में दिए हलफनामे में लगाया 'सत्ता परिवर्तन ऑपरेशन' चलाने का आरोप
दिल्ली: पुलिस ने 2020 के उत्तर-पूर्वी दिल्ली दंगों के पीछे "बड़ी साज़िश" से जुड़े यूएपीए केस में उमर खालिद, शरजील इमाम और अन्य की ज़मानत याचिका का विरोध किया है। दिल्ली पुलिस ने गुरुवार को एक हलफनामे में कहा कि इन विरोध प्रदर्शनों के पीछे मकसद "सरकार बदलने का ऑपरेशन था, सिर्फ विरोध प्रदर्शन नहीं।"
इसमें कहा गया है कि रिकॉर्ड में मौजूद सबूत, जिसमें अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का ज़िक्र करने वाली चैट भी शामिल हैं, यह बताते हैं कि "यह साज़िश पहले से प्लान की गई थी और इसे पूरे भारत में दोहराने और लागू करने की कोशिश की गई थी।"
एफिडेविट में कहा गया है कि याचिकाकर्ताओं द्वारा रची गई "गहरी, सोची-समझी और पहले से प्लान की गई साज़िश" के कारण 53 लोगों की मौत हुई, सरकारी संपत्ति को बड़े पैमाने पर नुकसान हुआ, जिसके चलते अकेले दिल्ली में 753 FIR दर्ज की गईं।
खालिद, इमाम और बाकी आरोपियों पर फरवरी 2020 के दंगों का "मास्टरमाइंड" होने के आरोप में गैरकानूनी गतिविधियां (रोकथाम) अधिनियम (UAPA) और पुराने भारतीय दंड संहिता की धाराओं के तहत केस दर्ज किया गया था। इन दंगों में 53 लोग मारे गए थे और 700 से ज़्यादा लोग घायल हुए थे।
यह हिंसा नागरिकता (संशोधन) अधिनियम (CAA) और राष्ट्रीय नागरिक रजिस्टर (NRC) के विरोध प्रदर्शनों के दौरान भड़की थी। आरोपियों ने अपने ऊपर लगे सभी आरोपों से इनकार किया है और वे 2020 से जेल में हैं। ट्रायल कोर्ट द्वारा उनकी जमानत याचिकाएं खारिज होने के बाद उन्होंने हाई कोर्ट में अपील की थी।