चार वर्ष की बच्ची का यौन उत्पीड़न करने के लिए व्यक्ति को 20 वर्ष की सश्रम कारावास
By भाषा | Published: April 26, 2021 06:22 PM2021-04-26T18:22:12+5:302021-04-26T18:22:12+5:30
हैदराबाद, 26 अप्रैल हैदराबाद की एक स्थानीय अदालत ने एक ट्रक चालक (48) को दिसंबर 2020 में चार साल की एक बच्ची का यौन उत्पीड़न करने के लिए सोमवार को 20 साल सश्रम कारावास की सजा सुनाई।
अदालत ने उक्त व्यक्ति पर 25,000 रुपये का जुर्माना भी लगाया।
प्रथम अतिरिक्त मेट्रोपोलिटन सत्र न्यायाधीश सुनीता कुंचला ने व्यक्ति को यौन अपराधों से बच्चों के संरक्षण (पोक्सो) अधिनियम और भारतीय दंड संहिता की संबंधित धाराओं के तहत दोषी पाया और उसे 20 साल की सजा सुनाई।
अभियोजन का मामला यह था कि व्यक्ति लड़की का पड़ोसी था और वह 11 दिसंबर 2020 को बच्ची को तब अपने घर ले गया जब उसके माता-पिता काम के लिए बाहर गए थे और उसका यौन उत्पीड़न किया।
बच्ची द्वारा इस बारे में बताये जाने के बाद उसके माता-पिता ने पुलिस से शिकायत की।
पुलिस ने एक मामला दर्ज किया और उस व्यक्ति को बाद में गिरफ्तार कर लिया गया।
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