National Medical Commission NMC: जेनेरिक दवाएं के अलावा अन्य दवा भी लिख सकते हैं डॉक्टर, एनएमसी ने किया बदलाव
By लोकमत न्यूज़ डेस्क | Published: August 24, 2023 09:56 PM2023-08-24T21:56:42+5:302023-08-24T21:58:57+5:30
National Medical Commission NMC: पंजीकृत मेडिकल प्रैक्टिशनर को दवा कंपनियों के सम्मेलनों में भाग लेने की अनुमति दी जानी चाहिए।
नई दिल्लीः राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग (एनएमसी) ने बृहस्पतिवार को उन नियमों पर रोक लगा दी, जिनमें डॉक्टरों के लिए जेनेरिक दवाएं लिखना अनिवार्य किया गया है और उनके दवा कंपनियों से उपहार स्वीकार करने या किसी दवा का प्रचार करने पर रोक है। पंजीकृत मेडिकल प्रैक्टिशनर (पेशेवर आचरण) विनियम, 2023, दो अगस्त को प्रकाशित किए गए थे।
हालांकि आईएमए और इंडियन फार्मास्युटिकल एलायंस (आईपीए) ने एनएमसी द्वारा जेनेरिक दवाओं को लिखना अनिवार्य बनाने पर चिंता व्यक्त करते हुए कहा था कि इन दवाओं की गुणवत्ता के बारे में अनिश्चितता होने के कारण यह संभव नहीं है। उन्होंने यह सुझाव भी दिया कि पंजीकृत मेडिकल प्रैक्टिशनर को दवा कंपनियों के सम्मेलनों में भाग लेने की अनुमति दी जानी चाहिए।
उन्होंने कहा था कि डॉक्टरों को फार्मा कंपनियों द्वारा प्रायोजित सम्मेलनों में भाग लेने से रोकने वाले विनियमन पर पुनर्विचार की आवश्यकता है। उन्होंने यह मांग भी की कि संघों और संगठनों को एनएमसी दिशानिर्देशों के दायरे से छूट दी जानी चाहिए।
एनएमसी ने बृहस्पतिवार को जारी एक अधिसूचना में कहा, “...राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग पंजीकृत मेडिकल प्रैक्टिशनर (पेशेवर आचरण) विनियम, 2023 पर तत्काल प्रभाव से रोक लगाई जाती है। संदेहों को दूर करने के लिए, यह स्पष्ट किया जाता है कि राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग पंजीकृत मेडिकल प्रैक्टिशनर (व्यावसायिक आचरण) विनियम, 2023, एनएमसी द्वारा इस विषय पर अगली राजपत्र अधिसूचना जारी किए जाने तक सक्रिय और प्रभावी नहीं होगा।”