NEET 2019: परिणाम रद्द करने की मांग वाली याचिकाएं दिल्ली हाईकोर्ट ने की खारिज
By लोकमत समाचार ब्यूरो | Published: July 10, 2019 09:33 AM2019-07-10T09:33:46+5:302019-07-10T09:33:46+5:30
दिल्ली उच्च न्यायालय ने राष्ट्रीय पात्रता एवं प्रवेश परीक्षा (नीट) 2019 के नतीजे को रद्द करने का अनुरोध करने वाली विभिन्न याचिकाओं को मंगलवार को खारिज कर दिया. इन याचिकाओं में दावा किया गया था कि परीक्षा में ऐसे कई सवाल थे जिनके एक से ज्यादा सही जवाब थे.
न्यायमूर्ति अनु मल्होत्रा ने कहा कि चिकित्सा अभ्यार्थियों ने उच्च न्यायालय की खंडपीठ की ओर से दिए गए फैसले को आधार बनाया है जो यहां लागू नहीं ही होता है क्योंकि उस मामले के तथ्य और यह एक जैसे नहीं हैं. अदालत ने कहा कि याचिकाएं और उसके साथ दायर आवेदनों, सभी को खारिज किया जाता है.
अदालत ने 2019 की नीट परीक्षा में बैठने वाले विभिन्न मेडिकल छात्रों की चार अलग- अलग मगर एक समान याचिकाओं पर फैसला दिया था. याचिकाओं में नीट स्नातक 2019 का परिणाम रद्द करने का अनुरोध किया गया था. यह परिणाम राष्ट्रीय टेस्टिंग एजेंसी (एनटीए) ने पांच जून को घोषित किया था. उन्होंने एनटीए को याचिकाकर्ताओं की संशोधित और सही सूची जारी करने और उन्हें चार सवालों के पूर्ण अंक देने का निर्देश देने का भी अनुरोध किया था.