एचआरडी मंत्रालय ने राज्यों से प्राइवेट स्कूलों में खाली EWS सीटों का आकड़ा मांगा

By भाषा | Published: October 22, 2018 02:37 AM2018-10-22T02:37:14+5:302018-10-22T02:37:14+5:30

शिक्षा के अधिकार अधिनियम, 2009 के तहत सभी निजी स्कूलों में प्रवेश स्तर की कक्षाओं नर्सरी, केजी और प्रथम में ईडब्ल्यूएस और वंचित समूह (डीजी) के लिए 25 प्रतिशत सीटें आरक्षित हैं।

HRD Ministry seeks data from states for the number of vacant EWS seats in private schools | एचआरडी मंत्रालय ने राज्यों से प्राइवेट स्कूलों में खाली EWS सीटों का आकड़ा मांगा

एचआरडी मंत्रालय ने राज्यों से प्राइवेट स्कूलों में खाली EWS सीटों का आकड़ा मांगा

मानव संसाधन विकास मंत्रालय (एचआरडी) ने राज्यों से निजी स्कूलों में प्रवेश स्तर की कक्षाओं में आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (ईडब्ल्यूएस) श्रेणी के तहत रिक्त सीटों के बारे में आकड़ा उपलब्ध करने के लिए कहा है।

दिल्ली बाल अधिकार संरक्षण आयोग (डीसीपीसीआर) की एक रिपोर्ट के मद्देनजर यह कदम उठाया गया है। 

आयोग की रिपोर्ट के अनुसार राष्ट्रीय राजधानी में शैक्षणिक सत्र 2018-19 में निजी स्कूलों में आर्थिक रूप से वंचित परिवारों के बच्चों के लिए आरक्षित लगभग 13 हजार नर्सरी सीटें अभी भी रिक्त है।

केन्द्रीय मानव संसाधन विकास मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने कहा,‘‘मैंने राज्यों को रिक्त ईडब्ल्यूएस सीटों के बारे में जानकारी देने के लिए कहा है और फिर हम विश्लेषण करेंगे कि यह सुनिश्चित करने के लिए क्या किया जा सकता है कि इस श्रेणी के तहत अभ्यर्थी उपलब्ध प्रावधानों का सबसे बेहतर उपयोग कर सकें।’’ 

शिक्षा के अधिकार अधिनियम, 2009 के तहत सभी निजी स्कूलों में प्रवेश स्तर की कक्षाओं नर्सरी, केजी और प्रथम में ईडब्ल्यूएस और वंचित समूह (डीजी) के लिए 25 प्रतिशत सीटें आरक्षित हैं।

आयोग ने यह भी बताया कि दिल्ली में 74 निजी स्कूलों ने पिछले दो शैक्षणिक सत्रों में ईडब्ल्यूएस श्रेणी के तहत एक भी छात्र को प्रवेश नहीं दिया।

Web Title: HRD Ministry seeks data from states for the number of vacant EWS seats in private schools

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