NEET 2019: हाईकोर्ट में नीट 2019 के पुनर्मूल्यांकन की याचिका खारिज
By लोकमत समाचार ब्यूरो | Published: June 26, 2019 08:06 AM2019-06-26T08:06:53+5:302019-06-26T08:06:53+5:30
दिल्ली उच्च न्यायालय ने राष्ट्रीय पात्रता सह प्रवेश परीक्षा (नीट) 2019 के पुनर्मूल्यांकन की मांग वाली याचिका खारिज कर दी. याचिका में कहा गया था कि परीक्षा में आए चार प्रश्नों के एक से ज्यादा सही जवाब थे, इसलिए नतीजों का पुनर्मूल्यांकन होना चाहिए.
न्यायमूर्ति जयंत नाथ ने कहा कि पहली नजर में याचिकाकर्ता ऐसी कोई स्पष्ट गलती दिखाने में असफल रहे जिससे कि अदालत अंतरिम आदेश जारी करे. अंतरिम उपाय के तौर पर उम्मीदवारों ने दलील दी थी कि चार संबंधित सवालों को हटा दिया जाए और इन सवालों को छोड़कर पुनर्मूल्यांकन किया जाए. इस सुझाव का विरोध करते हुए अधिकारियों ने कहा कि मौजूदा चरण में यह नहीं हो सकता क्योंकि इससे देश की समूची मेधा सूची में बदलाव करना होगा.
नीट 2019 के पांच जून को घोषित परिणाम को खारिज करने वाली याचिका पर अदालत ने केंद्र, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी और भारतीय चिकित्सा परिषद के जवाब मांगे हैं. मामले पर अब चार जुलाई को सुनवाई होगी.