8वीं तक के सभी छात्र बिना परीक्षा पास, केंद्र ने कहा- RTE के तहत राज्य सरकारें निर्णय लेने के लिए हैं स्वतंत्र

By एसके गुप्ता | Published: March 31, 2020 05:54 AM2020-03-31T05:54:31+5:302020-03-31T05:54:31+5:30

केंद्रीय मानव संसाधन विकास मंत्रालय के एक वरिष्ठ अधिकारी ने कहा कि शिक्षा के अधिकार कानून के तहत कक्षा आठवीं तक छात्रों को बिना परीक्षा अगली कक्षा में भेजने का अधिकार राज्यों को है.

All students till 8th class passed without exams, Center says under RTE, state governments are free to make decisions | 8वीं तक के सभी छात्र बिना परीक्षा पास, केंद्र ने कहा- RTE के तहत राज्य सरकारें निर्णय लेने के लिए हैं स्वतंत्र

स्कूल जाती हुईं छात्राएं। (प्रतीकात्मक तस्वीर)

Highlightsकरोना संक्रमण से बचाव के लिए एहतियात के तौर पर  शिक्षण संस्थानों में अवकाश चल रहा है. अगले शैक्षणिक सत्र की शुरुआत देर से होगी.छात्रों के हितों को ध्यान में रखते हुए केंद्रीय विद्यालय संगठन और नवोदय विद्यालय ने 2019-20 के कक्षा  आठवीं तक के छात्रों को तिमाही और  छमाही की परीक्षा के आधार पर उत्तीर्ण कर दिया है.

नई दिल्लीः करोना संक्रमण से बचाव के लिए एहतियात के तौर पर  शिक्षण संस्थानों में अवकाश चल रहा है. अगले शैक्षणिक सत्र की शुरुआत देर से होगी. छात्रों के हितों को ध्यान में रखते हुए केंद्रीय विद्यालय संगठन और नवोदय विद्यालय ने 2019-20 के कक्षा  आठवीं तक के छात्रों को तिमाही और  छमाही की परीक्षा के आधार पर उत्तीर्ण कर दिया है. दिल्ली सरकार ने भी सोमवार को बिना पूरी परीक्षा लिए छात्रों को पास कर अगली कक्षा में भेजने के निर्देश स्कूलों को जारी किए हैं. 

केंद्रीय मानव संसाधन विकास मंत्रालय के एक वरिष्ठ अधिकारी ने कहा कि शिक्षा के अधिकार कानून के तहत कक्षा आठवीं तक छात्रों को बिना परीक्षा अगली कक्षा में भेजने का अधिकार राज्यों को है. आरटीई एक्ट में हाल ही में संशोधन भी किया गया है जिसमें कक्षा 8 तक छात्रों को फेल करने का प्रावधान भी है लेकिन यह नए प्रावधान अगले साल से लागू किए जाएंगे. हालांकि , सीबीएसई की 10वीं- 12वीं बोर्ड परीक्षा और जिन कक्षाओं के परिणाम जारी नहीं हुए हैं उनकी परीक्षाएं रीशेड्यूल कर परिणामों को जारी किया जाएगा.

केंद्रीय मानव संसाधन विकास मंत्रालय के एक वरिष्ठ अधिकारी ने कहा कि मंत्रालय सचिव अमित खरे ने हाल ही में सभी राज्यों से बातचीत में कहा था कि वह आठवीं तक के बच्चों को बिना परीक्षा उत्तीर्ण कर सकते हैं. जिसके आधार पर केंद्रीय विद्यालय संगठन ने अपने छात्रों के परिणाम ई-मेल पर जारी कर व्हाट्सएप ग्रुप पर अभिभावकों को सूचित कर दिया.

फेडरेशन ऑफ पब्लिक स्कूल दिल्ली के अध्यक्ष एमएस रावत ने लोकमत से कहा कि आरटीआई एक्ट के तहत स्कूलों को यह अधिकार है कि वह कोरोना संक्रमण की स्थिति में स्वत : निर्णय लेते हुए आठवीं तक के छात्रों को बिना परीक्षा पास कर अगली कक्षा में भेज सकते हैं.  दिल्ली स्टेट पब्लिक स्कूल मैनेजमेंट एसोसिएशन के अध्यक्ष आरसी जैन ने कहा कि अब तो राज्य सरकार ने भी इस पर आदेश दे दिए हैं. इसलिए दिल्ली के स्कूलों ने आठवीं तक के छात्रों को अगली कक्षा में प्रमोट कर दिया है.

Web Title: All students till 8th class passed without exams, Center says under RTE, state governments are free to make decisions

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