यूपी में युवक ने 14 वर्षीय लड़की से किया रेप, आरोपी के पिता ने कहा- धर्म परिवर्तन के बाद लड़की से मैं या मेरा बेटा शादी कर लेगा
By अनुराग आनंद | Published: January 28, 2021 08:25 AM2021-01-28T08:25:17+5:302021-01-28T08:29:02+5:30
आरोपी युवक ने 11 जनवरी को घर में अकेले 14 वर्षीय लड़की को देखकर उसके साथ रेप किया। इस वजह से लड़की की तबीयत खराब हो गई। इस दौरान आरोपी ने लड़की का रेप करते वक्त वीडियो भी बना लिया।
लखनऊ: उत्तर प्रदेश के बलिया जिले में एक 21 वर्षीय युवक ने 14 साल की एक लड़की के साथ कथित तौर पर बलात्कार किया और इस दौरान आरोपी ने लड़की का दुष्कर्म करते वक्त अपने मोबाइल में वीडियो भी बना लिया।
टाइम्स नाऊ के अनुसार, बाद में वह आरोपी उस वीडियो के माध्यम से यौन संबंध बनाने के लिए किशोरी को ब्लैकमेल करने लगा। इस मामले में चौंकाने वाली बात यह है कि जब उसके पिता को इसके बारे में पता चला तो उसने कथित तौर पर लड़की के पिता से लड़की का धर्म परिवर्तन कराने के बाद या तो उसका बेटा या वह खुद उसके साथ शादी करने को तैयार है।
जानें यह घटना कैसे घटी है -
बता दें कि पुलिस के अनुसार, 11 जनवरी को जब किशोरी घर में अकेली थी, तब आरोपी ने पीड़िता के साथ दुष्कर्म किया। आरोपी ने इस जघन्य कृत्य का एक वीडियो भी रिकॉर्ड किया और इसका इस्तेमाल वह अक्सर लड़की के साथ यौन संबंध बनाने के लिए उसे ब्लैकमेल करने के लिए किया करता था।
आरोपी की पहचान अब्दुल रहमान उर्फ गोलू के रूप में हुई है। आरोपी लड़के द्वारा बार-बार यौन संबंध बनाने के लिए ब्लैकमेल करने के बाद आखिरकार लड़की ने साहस का परिचय दिया और 13 जनवरी को अपने परिवार के समक्ष अपनी आपबीती सुनाई।
घटना के बारे में जानने के बाद किशोरी के पिता आरोपी युवक के घर गए और आरोपी के पिता से कलीम से अनुरोध किया कि वह अपने बेटे को कथित यौन उत्पीड़न के वीडियो को मोबाइल से डिलीट करने के लिए कहें। युवक के पिता ने अपने बेटे के खिलाफ कार्रवाई करने या उसे वीडियो को डिलीट करने के लिए कहने के बजाय, पीड़िता के पिता को सलाह दी कि वह पीड़िता का पहले धर्म परिवर्तन करवाए उसके बाद या तो उसका बेटा या वह खुद उससे शादी करेगा।
पीड़िता के पिता ने पुलिस से किया संपर्क-
आरोपी के पिता द्वारा इस जवाब को सुनने के बाद किशोरी के पिता ने पुलिस में शिकायत दर्ज कराई। शिकायत के आधार पर, पुलिस ने गोलू और उसके पिता के खिलाफ भारतीय दंड संहिता की धारा 376 (बलात्कार), 452 (गृह-अत्याचार), और उत्तर प्रदेश निषेध के धारा 3 और 5 (1) के तहत मामला दर्ज किया। धर्म अध्यादेश, 2020. यौन अपराधों से बच्चों के संरक्षण (POCSO) अधिनियम के तहत प्रासंगिक आरोप में भी आरोपी के खिलाफ केस दर्ज किए गए हैं। एक पुलिस अधिकारी ने कहा कि आरोपियों को मंगलवार को गिरफ्तार किया गया था। मामले की जांच जारी है।