UP Ki Taja Khabar: योगी आदित्यनाथ सरकार ने 2234 सजायाफ्ता कैदियों की पेरोल अवधि बढ़ाने का लिया फैसला

By भाषा | Published: May 26, 2020 04:33 AM2020-05-26T04:33:35+5:302020-05-26T04:33:35+5:30

महानिदेशक (कारागार प्रशासन एवं सुधार) आनंद कुमार ने सोमवार को बताया कि कोविड—19 महामारी फैलने के बाद इन कैदियों को विशेष पेरोल दी गई थी।

Yogi Adityanath government decided to extend the payroll period of 2234 convicted prisoners | UP Ki Taja Khabar: योगी आदित्यनाथ सरकार ने 2234 सजायाफ्ता कैदियों की पेरोल अवधि बढ़ाने का लिया फैसला

योगी आदित्यनाथ (फाइल फोटो)

Highlightsइस साल मार्च में उत्तर प्रदेश सरकार ने तय किया था कि कोरोना वायरस संक्रमण के प्रसार के बीच राज्य की 71 जेलों में बंद 11 हजार कैदियों को रिहा कर दिया जाए।शीर्ष अदालत ने कहा कि कोरोना वायरस संक्रमण के दौर में जेलों में ज्यादा भीड़ होना गंभीर चिन्ता की बात है।

लखनऊ: उत्तर प्रदेश सरकार ने 2234 सजायाफ्ता कैदियों को मिली विशेष पेरोल की अवधि बढ़ाने का फैसला किया है। अपर मुख्य सचिव (गृह) अवनीश कुमार अवस्थी ने 24 मई को जारी बयान में कहा कि 2234 सजायाफ्ता कैदी राज्य की विभिन्न जेलों में हैं। उन्हें आठ सप्ताह की विशेष पेरोल दी गयी थी । अब ये पेरोल और आठ सप्ताह के लिए बढ़ा दी गयी है।

महानिदेशक (कारागार प्रशासन एवं सुधार) आनंद कुमार ने सोमवार को बताया कि कोविड—19 महामारी फैलने के बाद इन कैदियों को विशेष पेरोल दी गई थी। इस साल मार्च में उत्तर प्रदेश सरकार ने तय किया था कि कोरोना वायरस संक्रमण के प्रसार के बीच राज्य की 71 जेलों में बंद 11 हजार कैदियों को रिहा कर दिया जाए।

उच्चतम न्यायालय ने सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को निर्देश दिया था कि कोरोना वायरस संक्रमण के मद्देनजर जिन कैदियों को सात साल की जेल हुई है, उन्हें पेरोल या अंतरिम जमानत पर रिहा करने पर विचार करने के लिए उच्चस्तरीय समितियों का गठन किया जाए । शीर्ष अदालत ने कहा कि कोरोना वायरस संक्रमण के दौर में जेलों में ज्यादा भीड़ होना गंभीर चिन्ता की बात है।

न्यायालय के इन्हीं आदेशों के अनुक्रम में उत्तर प्रदेश सरकार ने ये फैसला किया। 

 

Web Title: Yogi Adityanath government decided to extend the payroll period of 2234 convicted prisoners

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