Delhi Crime News: महिला के साथ रहता था लिव-इन में, बेटी पर रखता था बुरी नजर, किया कुकर्म, गया जेल, जानिए वारदात का कच्चा-चिटठा
By आशीष कुमार पाण्डेय | Published: January 18, 2024 09:08 AM2024-01-18T09:08:00+5:302024-01-18T09:11:05+5:30
दिल्ली के बुराड़ी इलाके में एक शख्स ने लिव-इन में रहने वाली अपनी महिला साथी की बेटी के साथ रेप जैसी अमानवीय वारदात को अंजाम दिया है।
नई दिल्ली: देश की राजधानी दिल्ली में इंसानियत को शर्मसार करने वाली एक ऐसी खौफनाक वारदात हुई, जिसे सुनकर भरोसे नाम की नींव भी खिसक जाएगी। जी हां, उत्तरी दिल्ली के बुराड़ी इलाके में एक शख्स ने लिव-इन में रहने वाली अपनी महिला साथी की बेटी के साथ रेप जैसी अमानवीय वारदात को अंजाम दिया है।
समाचार वेबसाइट इंडिया टुडे के अनुसार आरोपी को मामले में गिरफ्तार करने के बाद दिल्ली पुलिस ने बुधवार को बताया कि उसने 32 साल के आरोपी अंकित यादव को लिव-इन महिला पार्टनर की 14 साल की बेटी के साथ रेप करने के आरोप में पकड़ा है।
इस संबंध में लड़की की उसी मां ने आरोपी अंकित यादव के खिलाफ केस दर्ज कराया है, जो उसके साथ लिव-इन में रहती थी।
मामला संज्ञान में आने के बाद पुलिस ने पूरे घटनाक्रम की बेहद बारीकी से पड़ताल की तो उसे पता चला कि आरोपी अंकित यादव ने पिछले साल 23 जुलाई को किशोरी के साथ पहली बार रेप किया था। उसने रेप की वारदात को उत्तरी दिल्ली के बुराड़ी स्थित महिला के घर पर अंजाम दिया था।
दिल्ली पुलिस के अनुसार आरोपी अंकित यादव उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद स्थित लोनी इलाके का रहने वाला है और वह कांट्रेक्ट पर बस ड्राइवरी का काम करता है। आरोपी अंकित पिछले आठ सालों से पीड़िता लड़की की मां के साथ लिव-इन में रह रहा था। इस लिव-इन रिलेशनशिप में मां का एक बेटा भी है।
पुलिस को महिला ने अपनी शिकायत में जो बताया, उसके अनुसार महिला 23 जुलाई 2023 को अपने बच्चों को घर पर छोड़कर काम पर बाहर गई थी। उस दौरान अंकित यादव ने घर में बच्चों को अकेला पाकर उनका फायदा उठाया और कथित तौर पर महिला की बेटी के साथ बलात्कार किया।
इतना ही नहीं वारदात को अंजाम देने के बाद आरोपी अंकित ने पीड़िता को धमकाया कि अगर उसने कुकर्म के बारे में अपनी मां या किसी और से कुछ कहा तो वह उसे जान से मार देगा। इस तरह धमकी देने के बाद आरोपी ने कई बार अपने उस अपराध को दोहराया।
पीड़िता की मां ने पुलिस को बताया कि उसकी पिछली शादी से तीन बच्चे थे। जैसे ही उसे घटना के बारे में पता चला, उसने फौरन मामले की सूचना पुलिस को दी, जिसके बाद पुलिस की ओर से कानूनी कार्रवाई की गई।
पुलिस ने कहा कि बलात्कार पीड़िता की मेडिकल जांच और काउंसलिंग की गई है और आपराधिक प्रक्रिया संहिता (सीआरपीसी) की धारा 164 के तहत उसका बयान दर्ज किया गया है।
इसके साथ ही आरोपी अंकित यादव के खिलाफ भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) की धारा 376 (बलात्कार), और 506 (आपराधिक धमकी) और यौन अपराधों से बच्चों के संरक्षण (POCSO) अधिनियम के प्रावधानों के तहत मामला दर्ज करते हुए गिरफ्तार किया गया है।