पत्नी ने इंस्टाग्राम पर रील पोस्ट की तो पति ने दे दिया तीन तलाक, पुलिस ने केस दर्ज किया, जानें पूरा मामला
By शिवेन्द्र कुमार राय | Published: June 6, 2023 04:24 PM2023-06-06T16:24:11+5:302023-06-06T16:25:40+5:30
शिकायतकर्ता रुख्सार ने बताया कि फरवरी 2023 में उसने इंस्टाग्राम पर एक रील वीडीयो पोस्ट की जिसमें उसके साथ पति मुताकीम भी था। मुताकिम इस रील पर गुस्सा हो गया। बाद में विवाद बढ़ने पर मुताकीम ने तीन बार तलाक कहा और अपनी पत्नी को अवैध रूप से तलाक दे दिया।

(प्रतीकात्मक तस्वीर)
मुंबई: मुंबई में एक पति द्वारा पत्नी को तीन तलाक देने का अनोखा मामला सामने आया है। मुंबई की सहार पुलिस ने एक व्यक्ति के खिलाफ अपनी पत्नी द्वारा इंस्टाग्राम पर रील पोस्ट करने के बाद उसे तीन तलाक देने के आरोप में मामला दर्ज किया। पीड़ित महिला ने आरोप लगाया है कि उसके पति ने पहले इंस्टा रील डिलीट करने की कोशिश की और नाकामयाब रहने के बाद उसे जान से मारने की धमकी भी दी। महिला ने पति व ससुराल वालों पर दहेज प्रताड़ऩा का आरोप भी लगाया है।
इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट के अनुसार शिकायतकर्ता कुर्ला निवासी 23 वर्षीय रुखसार मुताकीम सिद्दीकी ने पिछले साल 22 मार्च को अंधेरी (पूर्व) निवासी मुताकीम सिद्दीकी से शादी की थी। रुख्सार की शिकायत के अनुसार, मुताकीम, उसके माता-पिता और बहनों ने दहेज में 5 लाख रुपये की मांग करते हुए कथित तौर पर उसे परेशान किया। रुख्सार ने यह भी आरोप लगाया कि मुताकीम का किसी दूसरी महिला के साथ अफेयर चल रहा था, जो उनके घर भी आती थी।
शिकायतकर्ता रुख्सार ने बताया कि फरवरी 2023 में बीमार पड़ने के बाद वह अपने माता-पिता के घर चली गई। वहां उसने इंस्टाग्राम पर एक रील वीडीयो पोस्ट की जिसमें उसके साथ पति मुताकीम भी था। मुताकिम इस रील पर गुस्सा हो गया और उसे तुरंत इसे हटाने के लिए कहा। जब रुख्सार ने मना किया तो मुताकिम ने कथित तौर पर उसे जान से मारने की धमकी दी। इसके बाद रुख्सार ने चूनाभट्टी पुलिस को एक लिखित शिकायत सौंपी।
26 अप्रैल को जब शिकायतकर्ता रुख्सार की मां, और बहन रुख्सार को वापस उसके ससुराल छोड़ने के लिए गए तो मुताकिम ने उन्हें घर में प्रवेश करने से रोक दिया। प्राथमिकी में कहा गया है कि मुताकीम ने इसके बाद तीन बार तलाक कहा और अपनी पत्नी को अवैध रूप से तलाक दे दिया। नों पक्षों के रिश्तेदारों और पारिवारिक मित्रों ने हफ्तों तक मामले को सुलझाने की कोशिश की लेकिन कोशिश असफल रही।
सोमवार, 5 जून को रुख्सार ने मुताकीम और उसके परिवार के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई। पुलिस ने पति और उसके परिवार के सदस्यों के खिलाफ मुस्लिम महिला (विवाह पर अधिकारों का संरक्षण) अधिनियम, 2019 और आईपीसी की धारा 498ए (पति द्वारा महिला के साथ क्रूरता) और 506 (आपराधिक धमकी) के तहत प्राथमिकी दर्ज की है।