उत्तर प्रदेशः शामली में 16 वर्षीय लड़की का अपहरण, पड़ोसी ने किया रेप, आरोपी फरार
By भाषा | Published: October 21, 2020 03:05 PM2020-10-21T15:05:45+5:302020-10-21T15:05:45+5:30
कैराना पुलिस स्टेशन में लड़की के परिवार द्वारा शिकायत दर्ज कराने के बाद यह मामला प्रकाश में आया। पुलिस ने बताया कि यह घटना मंगलवार को हुई जब लड़की अपने घर पर अकेली थी। वह व्यक्ति उसे कथित तौर पर एक सुनसान जगह पर ले गया और उसके साथ बलात्कार किया।
मुजफ्फरनगरः उत्तर प्रदेश के शामली जिले के एक गांव में 16 वर्षीय एक लड़की का उसके पड़ोसी ने कथित तौर पर अपहरण कर उसके साथ बलात्कार किया। पुलिस ने बुधवार को यह जानकारी दी।
उन्होंने बताया कि कैराना पुलिस स्टेशन में लड़की के परिवार द्वारा शिकायत दर्ज कराने के बाद यह मामला प्रकाश में आया। पुलिस ने बताया कि यह घटना मंगलवार को हुई जब लड़की अपने घर पर अकेली थी। वह व्यक्ति उसे कथित तौर पर एक सुनसान जगह पर ले गया और उसके साथ बलात्कार किया।
उन्होंने बताया कि उसने इसके बारे में अपने परिवार को बताया, जिसके बाद उन्होंने शिकायत दर्ज कराई। पुलिस अधीक्षक (एसपी) नित्यानंद राय के अनुसार, पुलिस ने आरोपी के खिलाफ भारतीय दंड संहिता की विभिन्न धाराओं और बाल यौन अपराध संरक्षण (पॉक्सो) अधिनियम के तहत मामला दर्ज किया है। उन्होंने बताया कि लड़की को चिकित्सा जांच के लिए भेजा गया है और पुलिस फरार चल रहे आरोपी की तलाश कर रही है।
बलात्कार के आरोपी को उम्रकैद
उत्तर प्रदेश के बलिया जिले की एक अदालत ने 16 वर्षीय लड़की के अपहरण और बलात्कार के तीन साल पुराने मामले में दोषी एक व्यक्ति को उम्रकैद तथा दो अन्य को 10—10 साल के कठोर कारावास की सजा सुनायी। पुलिस अधीक्षक देवेंद्र नाथ ने बुधवार को बताया कि बैरिया थाना क्षेत्र के एक गांव की रहने वाली 16 वर्षीय किशोरी का 18 जून 2017 को अपहरण कर लिया गया था।
जांच में पता चला कि मीरा देवी नामक महिला ने अपने पति श्रीभगवान उर्फ बल्लर की मदद से लड़की का अपहरण किया और फिर उसे बिहार के सारण जिले के रहने वाले राजेश राय नामक व्यक्ति को बेच दिया। उन्होंने बताया कि राजेश ने लड़की को छत्तीसगढ़ ले जाकर उसके साथ बलात्कार किया।
विशेष न्यायाधीश (पॉक्सो) शिव कुमार ने दोनों पक्षों को सुनने के बाद मंगलवार को राजेश राय को आजीवन कारावास तथा 55 हजार रुपये के जुर्माने की सजा सुनायी। न्यायालय ने श्रीभगवान और उसकी पत्नी मीरा देवी को 10-10 साल के सश्रम कारावास और 15 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई।