फोन से इतना प्यार कि पति की जान की दुश्मन बनी पत्नी, लगाया बिजली का करंट, बचाने आए बेटे को भी नहीं बख्शा
By अंजली चौहान | Published: May 31, 2024 10:01 AM2024-05-31T10:01:35+5:302024-05-31T10:02:11+5:30
मैनपुरी: 33 वर्षीय महिला ने पहले अपने पति को बेहोश किया और उसे बिस्तर से बांध दिया। वह उसे पीटने लगी और बिजली का झटका देने लगी।

फोन से इतना प्यार कि पति की जान की दुश्मन बनी पत्नी, लगाया बिजली का करंट, बचाने आए बेटे को भी नहीं बख्शा
मैनपुरी: आज के समय में बच्चे हो या बूढ़े हर किसी के लिए मोबाइल फोन बहुत जरूरी हो गया है। हमारी छोटी-बड़ी हर जरूरत में फोन काम आता है लेकिन क्या किसी की जान से ज्यादा जरूरी फोन हो सकता है? नहीं ना; मगर एक महिला ने ऐसा कारनामा किया है कि लगता है कि उसके लिए फोन जान से भी ज्यादा प्यार है। जी हां, बिल्कुल सही पढ़ा आपने, दरअसल उत्तर प्रदेश के मैनपुरी में एक चौंकाने वाली घटना सामने आई है। इस घटना ने इलाके में तहलका मचा दिया है क्योंकि महिला ने महज एक फोन के लिए अपने पति को करंट के झटके दिए, उसे पीट-पीट कर अधमरा कर दिया।
पुलिस ने वारदात का संज्ञान लेते हुए बताया कि 33 वर्षीय महिला ने पहले पति को बेहोश किया और उसे बिस्तर से बांध दिया। उसने उसे पीटा और बिजली के झटके दिए। जब उनके 14 वर्षीय बेटे ने अपने पिता को बचाने की कोशिश की, तो उसे भी पीटा गया। अधिकारियों ने कहा कि पति प्रदीप सिंह का सैफई मेडिकल कॉलेज में इलाज चल रहा है। अब सवाल यह उठता है कि महिला ने ऐसा क्यों किया, आखिर पति से ऐसी भी क्या नाराजगी थी? तो इसका जबाव हम आपको देते हैं।
क्या है पूरा मामला?
गौरतलब है कि पति ने आरोपी पत्नी का फोन छीन लिया जिससे वह इतना गुस्सा हो गई कि उसने पति पर हमला कर दिया। पीड़ित पति का कहना है, "मेरी पत्नी हर दिन अपने मोबाइल फोन पर किसी से बात करती थी। मैंने इस पर आपत्ति जताई और उसके परिवार को बताया। उनके कहने पर मैंने उसका मोबाइल फोन ले लिया। इससे वह नाराज हो गई और उसने मुझे और मेरे बेटे को जान से मारने की धमकी दी।"
प्रदीप सिंह ने बताया कि उसने बार-बार मुझे क्रिकेट बैट से मारा, जिससे मेरे सिर और शरीर पर गंभीर चोटें आईं। उसने मुझे बिजली के झटके भी दिए। जब मेरे बेटे ने बीच-बचाव करके मुझे बचाने की कोशिश की, तो उसने उस पर भी हमला किया।
जानकारी के अनुसार, पीड़ित की 2007 में औरैया के दीवान सिंह की बेटी बेबी यादव से हुई थी। किशनी थाने के स्टेशन हाउस ऑफिसर अनिल कुमार ने कहा, "आरोपी महिला के खिलाफ आईपीसी की धारा 307 (हत्या का प्रयास), 328 (अपराध करने के इरादे से जहर आदि से चोट पहुंचाना) और 506 (आपराधिक धमकी) के तहत मामला दर्ज किया गया है, जो अब फरार है।"